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Panchkula News: बाकरपुर पारंपरिक स्थल पर इस बार नहीं होगा मेला, नया स्थान चुना

Wed, 24 May 2023 10:27 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 24 May 2023 10:27 PM IST
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This time the fair will not be held at Bakarpur traditional site, new place chosen
सामूहिक विवाह कार्यक्रम को गुग्गा माड़ी पर ही आयोजित करने की अनुमति, रक्तदान शिविर की वहां अनुमति से इन्कार
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मेले के कारण स्थानीय लोगों को होने वाली परेशानी की दलील देते हुए दाखिल की गई याचिका
मोहाली में आयोजित होने वाले इस मेले में हर साल जुटते हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मोहाली के बाकरपुर में मौजूद गुग्गा माड़ी पर सालों से आयोजित होता आ रहा मेला इस साल वहां नहीं लगेगा। स्थानीय निवासियों को होने वाली परेशानियों के चलते मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद दरगाह प्रबंधन व प्रशासन ने इसके लिए वैकल्पिक स्थान ढूंढ लिया है। दरगाह प्रबंधन की ओर से बुधवार को सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई। मोहाली की डीसी व एसएसपी ने भी इस बारे में हलफनामा दाखिल किया। इस जानकारी के बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
याचिका दाखिल करते हुए एरो सिटी मोहाली ब्लॉक ई की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने बताया कि एरो सिटी बनने से पहले वहां पर गुग्गा माड़ी थी और गमाडा ने कहा था कि क्षेत्र के पूरा विकसित होने तक इसे हटा दिया जाएगा। इस वादे के बावजूद ऐसा नहीं किया गया और यहां पर मंगलवार, वीरवार और शनिवार को लोगों के जमावड़े के कारण स्थानीय निवासियों को पार्किंग व अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। याची ने बताया कि हर वर्ष यहां पर मई माह में मेला आयोजित होता है जिसमें करीब 50 हजार लोग पंजाब व हरियाणा से शामिल होते हैं। इस मेले के प्रति अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए गायक बुलाए जाते हैं। मेले के दौरान इतनी बड़ी संख्या में भीड़ होती है जिस पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऐसे में यहां पर आपराधिक वारदात को भी अंजाम दिया जाता है। इस मामले में हाईकोर्ट ने डीसी व एसएसपी को खुद हाजिर होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।
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बुधवार को सुनवाई के दौरान डीसी व एसएसपी पेश हुए। उनके अतिरिक्त दरगाह प्रबंधन की ओर से भी वकील के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की गई। कोर्ट को बताया गया कि जिस पार्क में मेले के आयोजन से आपत्ति थी अब उस स्थान में मेला आयोजित न करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए वैकल्पिक स्थान खोजा गया है। वहां पर ही मेला आयोजित किया जाएगा। डीसी व एसपी की ओर से बताया गया कि वैकल्पिक स्थान पर कानून व्यवस्था व अन्य किसी प्रकार की परेशानी न हो इसे सुनिश्चित किया जाएगा। कोर्ट ने इस जानकारी के बाद याचिका का निपटारा कर दिया।
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लाउड स्पीकर की अनुमति केवल रात 10 बजे तक
याची पक्ष ने कहा था कि मेले में कव्वाली व संगीत कार्यक्रम होता है और देर रात तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के कारण लोगों को परेशानी होती है। इस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि रात 10 से सुबह 8 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रैफिक प्रभावित न हो इसके लिए एसएसपी को उचित प्रबंध करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दरगाह परिसर में सामूहिक विवाह आयोजित करने की प्रबंधन को अनुमति दे दी लेकिन ब्लड डोनेशन कैंप की अनुमति देने से इन्कार कर दिया।
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