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Panchkula News: हादसे में मारे गए युवक के परिजनों को मिलेगा 19.96 लाख मुआवजा

Tue, 01 Apr 2025 01:26 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Updated Tue, 01 Apr 2025 01:26 AM IST
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The family of the youth killed in the accident will get 19.96 lakh compensation
मार्च 2024 में मैक्सी कैब ने मारी थी युवक को टक्कर
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मारे गए युवक के परिजनों को 19.96 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि मैक्सी कैब चालक, मैक्सी कैब मालिक और जिस मैक्सी कैब से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग की रहने वाली मृतक की पत्नी अंजू देवी ने मुआवजे के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।


अंजू देवी ने अदालत में दायर याचिका में बताया था कि 20 मार्च 2024 को रात साढ़े दस बजे सुरेश राम शिमला हाईवे पर शंटी बंटी ढाबे पर पिंजौर जाने के लिए खड़ा था। इस दौरान एक मैक्सी चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए सुरेश राम को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद सुरेश राम सड़क पर गिर गया। इलाज के लिए उसे सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, वहां अगले दिन उसकी मौत हो गई। इस मामले में पिंजौर थाना पुलिस ने भी मैक्सी कैब चालक के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ उस समय सुरेश राम 39 साल का था। वह खाना बनाने का काम करता था और पच्चीस हजार रुपये प्रति माह कमाता था। सुरेश की कमाई से ही घर का खर्च चलता था। याचिकाकर्ता ने एक करोड़ मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
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