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Panchkula News: सड़क हादसे में मारे गए युवक के परिजनों को मिलेगा 16.69 लाख का मुआवजा

Wed, 12 Jun 2024 07:41 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jun 2024 07:41 PM IST
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The family of the youth killed in a road accident will get a compensation of Rs 16.69 lakh.
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला, साल 2022 को कार की टक्कर लगने से हुई थी मौत
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में मारे गए 19 वर्षीय युवक के परिजनों को 16 लाख 69 हजार 738 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि कार चालक, कार मालिक और जिस वाहन से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी को अदा करनी होगी। गांव धामला कालका की रहने वाली राजकुमारी ने मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 29 दिसंबर 2022 को हनिंदर सिंह गुरप्रीत सिंह के साथ बाइक से पंचकूला से पिंजौर जा रहा था। रात 10:15 बजे जब वह अमरावती एनक्लेव फ्लाइओवर के पास पहुंचे तो एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सड़क पर गिर गए। दोनों को गंभीर चोटें आईं। कार चालक मौके से फरार हो गया। दोनों को सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में चंडीमंदिर पुलिस थाना ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था।
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याचिकाकर्ता ने बताया कि जिस वक्त सड़क हादसा हुआ उस वक्त गुरप्रीत सिंह की उम्र 19 साल थी। वह अपना व्यापार करके तीस हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। याचिकाकर्ता ने डेढ़ करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
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