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Panchkula News: हादसे में मृत युवक के परिजनों को मिलेगा 18.34 लाख रुपये का मुआवजा

Tue, 05 Dec 2023 01:23 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 05 Dec 2023 01:23 AM IST
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The family members of the youth who died in the accident will get a compensation of Rs 18.34 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृत युवक के परिजनों को 18,34,968 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि मृतक की पत्नी, बेटी और बेटे को मिलेगी। मुआवजे की राशि नवी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 6 प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। याचिकाकर्ता ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के तहत जिला अदालत में केस दायर किया था।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 20 मार्च 2020 को दोपहर डेढ़ बजे के करीब विजय बोलेरो पिकअप चलाकर हिसार से जींद जा रहा था। जब वह गांव गगन खेरी के पास पहुंचा तो एक चालक ट्रक को लापरवाही से चलाता हुआ जींद की तरफ से आ रहा था। ट्रक चालक गलत दिशा से आ रहा था। इस दौरान ट्रक ने बोलेरो पिकअप को टक्कर मार दी। हादसे में विजय को गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे हांसी के जनरल अस्पताल लेकर जाया गया। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक देवेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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34 वर्षीय विजय तनेजा एग ट्रेडर्स की दुकान पर ड्राइवर की नौकरी करता था। वह 15 हजार रुपये प्रतिमाह कमाता था। विजय की कमाई से उसके घर का खर्चा चलता था। याचिकाकर्ता ने 75 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी। मुआवजे की मांग को लेकर याचिकाकर्ता ने ट्रक ड्राइवर देवेंद्र निवासी रोहतक, ट्रक मालिक ओम प्रकाश शर्मा पंचकूला और नवी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया था।
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