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Panchkula News: ट्रक ड्राइवर पर अदालत ने लगाया पांच हजार रुपये जुर्माना
Wed, 16 Apr 2025 12:06 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
Updated Wed, 16 Apr 2025 12:06 AM IST
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लापरवाही से कार चलाने के मामले में दोषी करार
चंडीमंदिर थाना पुलिस ने किया था ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। लापरवाही से कार चलाने के मामले में जिला अदालत ने एक ट्रक चालक को दोषी करार देते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान जगजीत सिंह निवासी गांव रत्तेवाली के रूप में हुई है। चंडीमंदिर थाना पुलिस ने दोषी कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया था।
चंडीमंदिर थाना पुलिस 28 मार्च को एरिया में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस गांव भानू में मौजूद थी। एक ट्रक चालक ट्रक को लापरवाही से चलाता हुआ गलत दिशा से आ रहा था, इस कारण अन्य वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा था। पुलिस ने मौके पर ट्रक चालक को रोककर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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चंडीमंदिर थाना पुलिस ने किया था ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। लापरवाही से कार चलाने के मामले में जिला अदालत ने एक ट्रक चालक को दोषी करार देते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान जगजीत सिंह निवासी गांव रत्तेवाली के रूप में हुई है। चंडीमंदिर थाना पुलिस ने दोषी कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया था।
चंडीमंदिर थाना पुलिस 28 मार्च को एरिया में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस गांव भानू में मौजूद थी। एक ट्रक चालक ट्रक को लापरवाही से चलाता हुआ गलत दिशा से आ रहा था, इस कारण अन्य वाहन चालकों को दुर्घटना का खतरा था। पुलिस ने मौके पर ट्रक चालक को रोककर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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