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Panchkula News: चालक पर अदालत ने लगाया पांच हजार रुपये जुर्माना

Fri, 11 Apr 2025 01:28 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Apr 2025 01:28 AM IST
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The court imposed a fine of Rs 5,000 on the driver
पंचकूला। लापरवाही ने वाहन चलाने के मामले में जिला अदालत ने ट्रक चालक को दोषी करार देते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान सूरज निवासी रोहतक के रूप में हुई है। चंडीमंदिर थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया था। चंडीमंदिर थाना पुलिस 27 मार्च 2025 को गांव जलौली में मौजूद थी। इस दौरान एक चालक ने ट्रक को लापरवाही से चलाया, जिससे दूसरे वाहन चालकों की जान का खतरा था। ट्रक चालक की वजह से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस ने ट्रक चालक को रोककर मामला दर्ज किया था।
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