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खनन सामग्री की ओवर लोडिंग से बिगड़ रहा सड़कों का हाल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
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चंडीगढ़। हरियाणा में खनन सामग्री लेकर जाने वाले ट्रकों के कारण सड़कों की खस्ता होती हालत को लेकर दाखिल जनहित याचिका का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को याची के मांगपत्र पर निर्णय लेकर कार्रवाई का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए भिवानी निवासी हरि कृष्ण ने बताया कि प्रदेश भर में मोटर वाहन अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है। ट्रकों में उनकी क्षमता से कहीं अधिक खनन सामग्री को ढोया जा रहा है। इससे एक ओर जहां मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है वहीं दूसरी ओर सड़कों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही ऐसे वाहनों के कारण सड़क अन्य वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं रहती है। अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया जाता है फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रह्री।
याची ने इस बारे में 11 फरवरी को मांगपत्र भी सौंपा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि मांगपत्र पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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याचिका दाखिल करते हुए भिवानी निवासी हरि कृष्ण ने बताया कि प्रदेश भर में मोटर वाहन अधिनियम का पालन नहीं हो रहा है। ट्रकों में उनकी क्षमता से कहीं अधिक खनन सामग्री को ढोया जा रहा है। इससे एक ओर जहां मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है वहीं दूसरी ओर सड़कों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही ऐसे वाहनों के कारण सड़क अन्य वाहनों के लिए सुरक्षित नहीं रहती है। अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया जाता है फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रह्री।
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याची ने इस बारे में 11 फरवरी को मांगपत्र भी सौंपा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि मांगपत्र पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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