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Panchkula News: सड़क हादसे में घायल किशोर को मिलेगा 4,74,085 रुपये का मुआवजा

Tue, 29 Aug 2023 01:29 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Aug 2023 01:29 AM IST
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Teenager injured in road accident will get compensation of Rs 4,74,085
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में घायल 13 वर्षीय जिया लाल को 4,74,085 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 7 प्रतिशत ब्याज सहित मुआवजे की राशि देने आदेश दिए हैं। गांव मौली निवासी जिया लाल के वकील नरेश मेहता ने ट्रिब्यूनल में ट्रक चालक और ट्रक मालिक मेघ राज निवासी गांव नटवाल पंचकूला और वाहन बीमा कंपनी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ मुआवजे की राशि की मांग को लेकर जिला अदालत में मोटर वाहन अधिनियम की धारा-166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।

पीड़ित जिया लाल ने याचिका में बताया था कि वह गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ता है। 31 मई 2022 को सुबह 11 बजे वह गांव मौली में अपने घर के पास खेल रहा था। इसी दौरान उसे पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में उसको गंभीर चोटें आई। इलाज के लिए उसे सेक्टर-6 सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। उसका कई दिनों तक इलाज चला। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। अब वह ठीक से चल फिर नहीं सकता उसका पीजीआई में नियमित इलाज चल रहा है।याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे इलाज के दौरान पांच लाख रुपये आर्थिक नुकसान पहुंचा। याचिकाकर्ता ने 80 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
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