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Panchkula News: कोटकपूरा गोलीकांड मामले में अग्रिम जमानत की मांग पर सुखबीर पहुंचे हाईकोर्ट

Sun, 19 Mar 2023 12:53 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 19 Mar 2023 12:53 AM IST
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Sukhbir reached the High Court on the demand of anticipatory bail in the Kotkapura firing case
चंडीगढ़। 2015 के कोटकपूरा गोलीकांड केस में पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने निचली अदालत से अग्रिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल की गई इस याचिका पर जल्द सुनवाई होगी।
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कोटकपूरा गोलीकांड मामले में एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने 24 फरवरी को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, तत्काली उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के अतिरिक्त 5 अन्य पुलिस अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल व सुखबीर बादल ने 9 मार्च को जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इन याचिकाओं पर ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जहां 5 बार मुख्यमंत्री रहे 95 वर्षीय प्रकाश सिंह बादल को वृद्धावस्था के चलते जमानत दे दी थी वहीं सुखबीर बादल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुखबीर बादल ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
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