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Panchkula News: नगर निगम मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
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मतगणना केंद्र के आसपास 342 पुलिसकर्मी तैनात, 500 मीटर दायरे में बिना अनुमति प्रवेश पर रोक
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नगर निगम चुनाव-2026 की मतगणना को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए पंचकूला पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। 13 मई को सेक्टर-14 स्थित राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होने वाली मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को मतगणना केंद्र का दौरा कर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पुलिस प्रशासन के अनुसार मतगणना केंद्र के अंदर, बाहर और विभिन्न नाकों पर कुल 342 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र के आसपास तीन विशेष नाके भी लगाए गए हैं, जहां आने-जाने वाले लोगों और वाहनों की जांच की जाएगी।
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पंचकूला पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार मतगणना केंद्र के 500 मीटर दायरे में बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस बल, चुनाव प्रत्याशी और अधिकृत एजेंट को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मतगणना केंद्र के अंदर हथियार, मोबाइल फोन, वॉकी-टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नगर निगम चुनाव-2026 की मतगणना को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए पंचकूला पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। 13 मई को सेक्टर-14 स्थित राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में होने वाली मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को मतगणना केंद्र का दौरा कर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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पुलिस प्रशासन के अनुसार मतगणना केंद्र के अंदर, बाहर और विभिन्न नाकों पर कुल 342 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र के आसपास तीन विशेष नाके भी लगाए गए हैं, जहां आने-जाने वाले लोगों और वाहनों की जांच की जाएगी।
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पंचकूला पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार मतगणना केंद्र के 500 मीटर दायरे में बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस बल, चुनाव प्रत्याशी और अधिकृत एजेंट को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मतगणना केंद्र के अंदर हथियार, मोबाइल फोन, वॉकी-टॉकी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।