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Panchkula News: छह इमारतें सील, 30 को नोटिस<bha>;</bha> अब पूरे पंचकूला में निर्माण की जांच

Sun, 13 Sep 2026 01:43 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:43 AM IST
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Six buildings sealed, 30 issued notices; construction across Panchkula to be inspected now.
सकेतड़ी में 30 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस, पूरे पंचकूला में होगा निर्माण का सर्वे; एक माह में रिपोर्ट देने के निर्देश
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बिना नक्शे और स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के विपरीत निर्माण भी जांच के दायरे में, निगम ने फील्ड निरीक्षण बढ़ाने के दिए निर्देश
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। बिना नक्शा पास कराए और स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के विपरीत निर्माण करने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम ने जांच के बाद छह इमारतों को सील कर दिया है। वहीं, सकेतड़ी में करीब 30 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अब पूरे पंचकूला में निर्माण कार्यों का सर्वे कराया जाएगा। बिल्डिंग ब्रांच को एक माह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वे में बिना मंजूरी के हो रहे निर्माण के साथ स्वीकृत नक्शे के विपरीत किए गए निर्माण भी जांच के दायरे में रहेंगे।
जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर सील की इमारतें
नगर निगम की टीम के निरीक्षण में छह संपत्तियों पर सक्षम अधिकारी से बिल्डिंग प्लान की मंजूरी लिए बिना निर्माण किए जाने का मामला सामने आया। जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने के बाद निगम आयुक्त विनय कुमार के निर्देश पर कार्रवाई की गई और छह इमारतों को सील कर दिया गया।
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पूरे शहर में खंगाले जाएंगे निर्माण
छह इमारतों पर कार्रवाई के बाद निगम ने बिल्डिंग ब्रांच को पूरे पंचकूला में निर्माण कार्यों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को यह जांचना होगा कि कहां बिना नक्शा पास कराए निर्माण हो रहा है और कहां स्वीकृत बिल्डिंग प्लान से अलग निर्माण किया गया है। सर्वे रिपोर्ट एक माह के भीतर निगम को सौंपनी होगी। सकेतड़ी में नोटिस पाने वाले करीब 30 प्रॉपर्टी मालिकों से निर्माण से संबंधित दस्तावेज और जवाब मांगा गया है। निगम अधिकारियों के अनुसार, बिना आवश्यक मंजूरी के निर्माण करना बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन है। जांच में अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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पहले नक्शा पास कराएं, फिर शुरू करें निर्माण
नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने अधिकारियों को फील्ड निरीक्षण बढ़ाने और निर्माण गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना जरूरी मंजूरी के निर्माण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनके अनुसार, अभियान का उद्देश्य केवल इमारतों को सील करना नहीं, बल्कि पंचकूला में निर्माण को सुनियोजित, सुरक्षित और नियमों के अनुरूप रखना है।

नियम तोड़े तो आगे भी होगी कार्रवाई
नगर निगम ने प्रॉपर्टी मालिकों और बिल्डरों से निर्माण शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से बिल्डिंग प्लान या नक्शे की मंजूरी लेने की अपील की है। स्वीकृत नक्शे के मुताबिक ही निर्माण करना होगा। निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना मंजूरी या स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के विपरीत निर्माण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

कोट
बिना मंजूरी या स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे निर्माण के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। बिल्डिंग ब्रांच को पूरे शहर में निर्माण कार्यों का सर्वे कर एक माह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रॉपर्टी मालिक निर्माण शुरू करने से पहले सभी जरूरी मंजूरियां लें और स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही निर्माण करें।
-विनय कुमार, नगर निगम आयुक्त

भवन निर्माण के प्रमुख नियम
पहले नक्शा मंजूर कराएं: निर्माण शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से बिल्डिंग प्लान की मंजूरी जरूरी है।
नक्शे के मुताबिक निर्माण: स्वीकृत प्लान से अलग निर्माण करने पर कार्रवाई हो सकती है।
सेटबैक का पालन: भवन के आगे, पीछे और दोनों तरफ निर्धारित खाली जगह छोड़ना जरूरी है।
पार्किंग का प्रावधान: भवन के आकार और उपयोग के अनुसार निर्धारित पार्किंग मानकों का पालन करना होगा।
ऊंचाई और मंजिलों की सीमा: भवन की ऊंचाई और मंजिलों की संख्या लागू नियमों के अनुसार होनी चाहिए।
निर्धारित उपयोग: जिस उद्देश्य के लिए भवन को मंजूरी मिली है, उसका इस्तेमाल उसी के अनुसार किया जाना चाहिए।
फायर सेफ्टी: निर्धारित श्रेणी के भवनों में अग्निशमन सुरक्षा के प्रावधानों का पालन जरूरी है।
कवर्ड एरिया समेत अन्य मानक: प्लॉट के आकार, सड़क की चौड़ाई और भवन के उपयोग के अनुसार कवर्ड एरिया, सेटबैक और अन्य मानक लागू होते हैं।
नियम तोड़ने पर कार्रवाई : बिना मंजूरी या स्वीकृत प्लान के विपरीत निर्माण मिलने पर निगम नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है।
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