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Panchkula News: 12 वर्षीय बच्ची से छेड़खानी करने वाले दुकानदार को 3 साल की जेल
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स्पेशल पोक्सो अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा और जुर्माने के साथ धमकी देने के आरोप में भी दोषी ठहराया
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। स्पेशल पोक्सो अदालत ने 12 वर्षीय मासूम के साथ अश्लील हरकत करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी दुकानदार को 3 साल की कड़ी कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही, धमकी देने के आरोप में उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा भी दी गई, जो पहले की सजा के साथ-साथ चलेगी।
वर्ष 2023 की एक शाम पीड़िता अपने घर के पास स्थित दुकान पर सामान लेने गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने बच्ची को जबरदस्ती दुकान के अंदर खींचा और उसके साथ अश्लील हरकत की। आरोपी ने धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देगा। डरी-सहमी बच्ची ने घर जाकर माता-पिता को आपबीती बताई, जिसके बाद पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
पंचकूला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज़ी से की और मात्र दो दिनों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया गया और अदालत में उसका बयान दर्ज कराया गया। मानसिक तनाव और डर को दूर करने के लिए विशेषज्ञ से उसकी काउंसलिंग भी कराई गई।
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अदालत में पुलिस ने समय पर पुख्ता गवाह और सबूत पेश किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। स्पेशल पोक्सो अदालत ने 12 वर्षीय मासूम के साथ अश्लील हरकत करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी दुकानदार को 3 साल की कड़ी कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही, धमकी देने के आरोप में उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा भी दी गई, जो पहले की सजा के साथ-साथ चलेगी।
वर्ष 2023 की एक शाम पीड़िता अपने घर के पास स्थित दुकान पर सामान लेने गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने बच्ची को जबरदस्ती दुकान के अंदर खींचा और उसके साथ अश्लील हरकत की। आरोपी ने धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार देगा। डरी-सहमी बच्ची ने घर जाकर माता-पिता को आपबीती बताई, जिसके बाद पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
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पंचकूला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज़ी से की और मात्र दो दिनों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया गया और अदालत में उसका बयान दर्ज कराया गया। मानसिक तनाव और डर को दूर करने के लिए विशेषज्ञ से उसकी काउंसलिंग भी कराई गई।
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अदालत में पुलिस ने समय पर पुख्ता गवाह और सबूत पेश किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई।