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Panchkula News: पुलिस पर रॉड से हमला करने वाले को सात साल कैद

Fri, 25 Sep 2026 01:42 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:42 AM IST
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Seven-year jail term for person who attacked police with a rod.
लूट की तैयारी में पकड़े गए चार आरोपियों में तीन को 2023 में हो चुकी सजा, आरोपी पर पांच हजार रुपये जुर्माना
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नाबालिग आरोपी पर पहले से 15 से अधिक आपराधिक मामले, चंडीगढ़ की अदालत से एक मामले में उम्रकैद भी हो चुकी है
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। पुलिस टीम पर रॉड से हमला कर भागने की कोशिश और लूट की तैयारी के करीब 10 साल पुराने मामले में अदालत ने नाबालिग आरोपी को सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामले में शामिल तीन अन्य आरोपियों दीपक कुमार उर्फ टीनू निवासी भिवानी, जोगिंदर सिंह उर्फ जोगा निवासी बरदू, बहल (भिवानी) और राजेंद्र निवासी मुगलपुरा (हिसार) को वर्ष 2023 में सजा हो चुकी है।
15 से अधिक मामले दर्ज
सरकारी वकील पवन बिश्नोई ने अदालत में दलील दी कि आरोपी गंभीर अपराध में शामिल रहा है, इसलिए उसे कड़ी सजा दी जाए। अभियोजन के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले से 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। चंडीगढ़ की अदालत से उसे एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा भी हो चुकी है।
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घेराबंदी के दौरान पुलिस पर किया हमला
मामला 13 फरवरी 2016 की रात का है। सीआईए स्टाफ सेक्टर-26 की टीम घग्गर पुल चौक के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि सेक्टर-23/24 टी-प्वाइंट के पास एनएच-73 पर चार युवक स्विफ्ट डिजायर और मोटरसाइकिल के साथ लूट की तैयारी में खड़े हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने रॉड दिखाकर पुलिस वाहन रोकने और एक पुलिसकर्मी को नीचे खींचने का प्रयास किया। इसके बाद चारों जंगल की ओर भागे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।
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कट्टा, कारतूस और हथियार बरामद
तलाशी में एक आरोपी से देसी कट्टा और दो कारतूस, नाबालिग और एक अन्य आरोपी से लोहे की रॉड तथा चौथे आरोपी से बेसबाल बैट बरामद हुआ था। पूछताछ में दोनों वाहनों के लूटे जाने की जानकारी सामने आई थी। मामले में लूट की तैयारी, लूट की संपत्ति रखने और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
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