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हरियाणा : हजारों जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिले का मौका, नियम-134 ए के तहत शेड्यूल जारी
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चंडीगढ़। हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के हजारों बच्चे निजी स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। लगभग 8600 निजी स्कूलों में दाखिले के लिए मौलिक शिक्षा निदेशक अंशज सिंह ने शुक्रवार देर रात शेड्यूल जारी कर दिया है। 24 अक्तूबर से 7 नवंबर तक फार्म जमा कर सकेंगे। 8 दिसंबर तक दाखिला होंगे। मौलिक शिक्षा निदेशालय के नियम-134ए के तहत जारी शेड्यूल अनुसार 9 से 17 अक्तूबर तक निजी स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची लगानी होगी। 14 अक्तूबर को ब्लाक और जिला स्तर पर खाली सीटों की सूची जारी की जाएगी। 18 से 22 अक्तूबर तक निजी स्कूलों की दिखाई सीटों का सत्यापन किया जाएगा।
24 अक्तूबर से 7 नवंबर तक गरीब बच्चों के ऑनलाइन दाखिला फार्म जमा कराएं जाएंगे। 11 नवंबर को दाखिला के लिए पात्र बच्चों की सूची तैयार की जाएगी। 14 नवंबर को इन बच्चों की मूल्यांकन परीक्षा होगी। 19 नवंबर को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। 24 नवंबर को दाखिला के लिए पहला ड्रा कर शिक्षा निदेशालय बच्चों को स्कूल आवंटित करेगा। पहले ड्रा में शामिल बच्चों के 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक दाखिले होंगे। दूसरा ड्रा खाली सीटों को मद्देनजर रखते हुए निकाला जाएगा।
गरीब बच्चों को नियम-134ए के तहत दाखिला देने से निजी स्कूल इनकार नहीं कर सकते। हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 व संशोधित नियमावली 2013 के तहत निजी स्कूलों की मान्यता रद्द किए जाने का प्रावधान है। दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों की अभिभावक स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। प्रदेश में बीते साल भी निजी स्कूलों में नियम-134ए के तहत दाखिला नहीं हुए थे। शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रदेश के 6980 निजी स्कूलों ने एक लाख 87 हजार सीटें गरीब बच्चों के दाखिला के लिए नियम-134ए के तहत आरक्षित दिखाई थीं। एक लाख 2 हजार 963 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन दाखिला नहीं हुए। इस बार फिर से आवेदन मांगे गए हैं।
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24 अक्तूबर से 7 नवंबर तक गरीब बच्चों के ऑनलाइन दाखिला फार्म जमा कराएं जाएंगे। 11 नवंबर को दाखिला के लिए पात्र बच्चों की सूची तैयार की जाएगी। 14 नवंबर को इन बच्चों की मूल्यांकन परीक्षा होगी। 19 नवंबर को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। 24 नवंबर को दाखिला के लिए पहला ड्रा कर शिक्षा निदेशालय बच्चों को स्कूल आवंटित करेगा। पहले ड्रा में शामिल बच्चों के 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक दाखिले होंगे। दूसरा ड्रा खाली सीटों को मद्देनजर रखते हुए निकाला जाएगा।
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गरीब बच्चों को नियम-134ए के तहत दाखिला देने से निजी स्कूल इनकार नहीं कर सकते। हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 व संशोधित नियमावली 2013 के तहत निजी स्कूलों की मान्यता रद्द किए जाने का प्रावधान है। दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों की अभिभावक स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। प्रदेश में बीते साल भी निजी स्कूलों में नियम-134ए के तहत दाखिला नहीं हुए थे। शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रदेश के 6980 निजी स्कूलों ने एक लाख 87 हजार सीटें गरीब बच्चों के दाखिला के लिए नियम-134ए के तहत आरक्षित दिखाई थीं। एक लाख 2 हजार 963 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन दाखिला नहीं हुए। इस बार फिर से आवेदन मांगे गए हैं।
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