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प्रेमी जोड़ाें की सुरक्षा: पुलिस के स्तर पर ही हो समाधान, व्यवस्था का दोनों राज्य व यूटी प्रशासन करें इंतजाम

Tue, 30 Jan 2024 04:16 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jan 2024 04:16 AM IST
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Safety of loving couples: The solution should be at the police level only, both the state and UT administration should make arrangements.
चंडीगढ़। हाईकोर्ट में प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा को लेकर बढ़ते मामलों पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को चिंता जताते हुए अब हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन को हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के सुझाव पर विचार का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि नोडल अधिकारी को तय समय सीमा के भीतर जोड़ों के मांगपत्र पर निर्णय लेने और इसमें विफल रहने पर जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। साथ ही नोडल अधिकारी के विफल रहने पर अपीलेंट अथॉरिटी का विकल्प तैयार करने की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इन सभी में विफल रहने पर ही जोड़ों के पास हाईकोर्ट आने का विकल्प होना चाहिए।
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हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के स्तर पर प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा को लेकर तंत्र में कोताही के कारण यहां याचिकाओं की बाढ़ लग गई है। प्रेमी जोड़े भी कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं और हाईकोर्ट में दाखिल होने वाली सुरक्षा से जुड़ी याचिकाएं सुनवाई के लिए योग्य ही नहीं होती हैं। पहले दिन शादी होती है, अगले दिन सुरक्षा के लिए पुलिस को मांगपत्र दिया जाता है और पुलिस की कार्रवाई का इंतजार किए बगैर हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग वाली याचिका तीसरे दिन ही दाखिल कर दी जाती है।
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हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर हरियाणा व पंजाब के एजी तथा चंडीगढ़ के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल को इस मामले में अदालत की मदद का आदेश दिया था। सोमवार को तीनों अदालत में मौजूद रहे और यूटी प्रशासन ने बताया कि उन्होंने प्रेमी जोड़ों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया है। पंजाब सरकार ने बताया कि उन्होंने एक पोर्टल तैयार किया है लेकिन ज्यादातर जोड़े इसका इस्तेमाल नहींं करते हैं।
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सुझाव पर अमल हो तो 90 प्रतिशत घट जाएगी जोड़ों की याचिका

हाईकोर्ट ने कहा कि नोडल ऑफिसर व अपीलेट अथॉरिटी को लेकर सुझाव पर सही प्रकार निर्णय लिया गया तो हाईकोर्ट में प्रेमी जोड़ों की 90 प्रतिशत याचिकाएं घट जाएंगी। इसके साथ ही प्रेमी जोड़ों के मैरिज सर्टिफिकेट की भी पुलिस के स्तर पर जांच हो सकेगी क्योंकि अदालत में अक्सर फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट पहुंचते हैं।


पंचकूला में ही क्यों हो रहे बाहरी राज्यों से आने वाले जोड़ों के विवाह

हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे सामने आने वाले प्रेमी जोड़ों और विवाहितों की सुरक्षा याचिकाओं से यह सामने आया है कि पंजाब से ही नहीं बल्कि यूपी व अन्य राज्यों से प्रेमी जोड़े पंचकूला में आकर विवाह कर रहे हैं। याचिकाओं के साथ जो फोटो मौजूद हैं उनमें से अधिकतम में एक ही मंडप और वही सजावट मौजूद है। हरियाणा सरकार को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और कहीं हिंदू मैरिट एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर तो विवाह नहीं करवाए जा रहे।
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