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राहत : पंचकूला में मॉल बंद रहेंगे, ऑड-ईवन के अनुसार दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी दुकानें, उपायुक्त ने जारी किए आदेश
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पंचकूला। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुकेश कुमार आहूजा ने ‘महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा’ को आगामी 31 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। 2 और 9 मई को पारित आदेश के अनुसार ही लॉकडाउन जारी रहेगा। लागू नए नियम के अनुसार जिले में मॉल खोलने की इजाजत नहीं है।
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी आदेशानुसार बाजारों से बाहर की दुकानें दिन में नाइट कर्फ्यू से पहले खुल सकेंगी और बाजारों में सम-विषम फॉर्मूले के अनुसार दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खोला जा सकेगा। कालका और पिंजौर नगर परिषद क्षेत्र में पूर्व और उत्तर दिशा की दुकानें ओड, पश्चिम और दक्षिण दिशा वाली दुकानें ईवन मोड पर सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। नियमानुसार जिले में मॉल खोलने की अनुमति नहीं है।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में आमजन की सुविधा को देखकर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, फेस्क मास्क आदि से बचाव के उपायों की कड़ाई से अनुपालन करना होगा। संबधित क्षेत्रों के एसडीएम ओवरऑल इंचार्ज होंगे और पूरी निगरानी रखेंगे। पुलिस उपायुक्त निगरानी एवं सतर्कता बरतने के लिए टीमों का गठन करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की आपराधिक अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी आदेशानुसार बाजारों से बाहर की दुकानें दिन में नाइट कर्फ्यू से पहले खुल सकेंगी और बाजारों में सम-विषम फॉर्मूले के अनुसार दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खोला जा सकेगा। कालका और पिंजौर नगर परिषद क्षेत्र में पूर्व और उत्तर दिशा की दुकानें ओड, पश्चिम और दक्षिण दिशा वाली दुकानें ईवन मोड पर सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। नियमानुसार जिले में मॉल खोलने की अनुमति नहीं है।
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उपायुक्त ने बताया कि जिले में आमजन की सुविधा को देखकर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, फेस्क मास्क आदि से बचाव के उपायों की कड़ाई से अनुपालन करना होगा। संबधित क्षेत्रों के एसडीएम ओवरऑल इंचार्ज होंगे और पूरी निगरानी रखेंगे। पुलिस उपायुक्त निगरानी एवं सतर्कता बरतने के लिए टीमों का गठन करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की आपराधिक अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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