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अवैध वसूली के आरोपी पार्किंग ठेकेदार को हाईकोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत का आदेश
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चंडीगढ़। सेक्टर-26 ग्रेन मार्केट की पार्किंग के ठेकेदार मोहम्मद इदरीस को अवैध वसूली मामले में राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत दे दी है। अग्रिम जमानत की मांग पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को 18 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सेक्टर-26 ग्रेन मार्केट के एचसीएफ में निवासी अमित कुमार बंसल व अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए में हाईकोर्ट को बताया था कि चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम ने मार्केट के स्लॉट्स की पार्किंग का ठेका दिया था।
ठेकेदार ने अलॉट की गई साइट्स के बजाय मार्केट की सभी एंट्री पर वाहनों से पार्किंग फीस वसूलनी शुरू कर दी है। इस तरह पूरी मार्केट की एंट्री पर ही अवैध तरीके से फीस वसूली शुरू कर दी गई। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए थे कि अगर पार्किंग ठेकेदार एंट्री गेट पर ही पार्किंग फीस वसूल कर रहा है हो तो पार्किंग ठेकेदार सहित मार्केट कमेटी के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।
ग्रेन मार्केट की पार्किंग ठेकेदार मोहम्मद इदरीस के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने अवैध वसूली को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। अब इस मामले में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर ठेकेदार ने याचिका दाखिल की है। याचिका में ठेकेदार ने कहा कि उसके खिलाफ उसके कुछ प्रतिद्वंद्वियों की शह पर रंजिश के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है। वह मामले की जांच में शामिल होने को तैयार है, ऐसे में उसे जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत देते हुए जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।
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ठेकेदार ने अलॉट की गई साइट्स के बजाय मार्केट की सभी एंट्री पर वाहनों से पार्किंग फीस वसूलनी शुरू कर दी है। इस तरह पूरी मार्केट की एंट्री पर ही अवैध तरीके से फीस वसूली शुरू कर दी गई। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए थे कि अगर पार्किंग ठेकेदार एंट्री गेट पर ही पार्किंग फीस वसूल कर रहा है हो तो पार्किंग ठेकेदार सहित मार्केट कमेटी के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।
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ग्रेन मार्केट की पार्किंग ठेकेदार मोहम्मद इदरीस के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने अवैध वसूली को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। अब इस मामले में अग्रिम जमानत की मांग को लेकर ठेकेदार ने याचिका दाखिल की है। याचिका में ठेकेदार ने कहा कि उसके खिलाफ उसके कुछ प्रतिद्वंद्वियों की शह पर रंजिश के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है। वह मामले की जांच में शामिल होने को तैयार है, ऐसे में उसे जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने उसे अंतरिम जमानत देते हुए जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।
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