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Panchkula News: कचरा शुल्क से मिला छुटकारा, जमा कराने वालों के रुपये प्रॉपर्टी टैक्स में होेंगे समायोजित

Fri, 12 Jul 2024 04:04 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2024 04:04 AM IST
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Relief from garbage fee, money deposited by those who deposit will be adjusted in property tax.
माई सिटी रिपोर्टर
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पंचकूला। शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा ने संपत्ति कर के साथ जुड़कर आए कचरा शुल्क को हटा दिया है। अब विभाग की वेबसाइट पर जाकर लोग कचरा शुल्क के बिना संपत्ति कर भर सकेंगे। पंचकूला नगर निगम की पिछली आम बैठक में प्रस्ताव पारित करके मुख्यालय को भेजा गया था। उसमें रिहायशी संपत्ति मालिकों को कचरा शुल्क से छूट देने की बात कही गई थी। बैठक की अध्यक्षता महापौर कुलभूषण गोयल ने की थी। पारित प्रस्ताव पर हरियाणा सरकार ने मोहर लगा दी है। इससे पंचकूला की जनता को गारबेज कलेक्शन के तौर पर 50 करोड़ रुपये के बोझ से छुटकारा मिल गया है। सरकार की ओर से 31 मार्च 2025 तक कचरा शुल्क माफ कर दिया गया है। इस बीच जिन लोगों ने 2024-2025 के प्रॉपर्टी टैक्स के साथ कचरा शुल्क भरा है, वह प्रॉपर्टी टैक्स के साथ समायोजित हो जाएगा।

तीन माह तक इधर उधर घूमती रही फाइल, अब लोगों को राहत मिली
28 फरवरी को नगर निगम हाउस की बैठक में पास कचरा शुल्क माफ करने के प्रस्ताव की फाइल मंजूरी के लिए करीब तीन महीने तक इधर-उधर घूमती रही। इस मसले को अमर उजाला ने प्रमुखता के साथ उठाया था। आचार संहिता हटने के बाद सात जून को नगर निगम के जेडटीओ ने प्रस्ताव की फाइल मंजूरी के लिए नगर निगम के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (डीएमसी) के पास भेजी है। आठ और नौ जून को अवकाश था। यहां से फाइल 10 जून को नगर निगम कमिश्नर के पास पहुंची। वहां से स्थानीय शहरी निकाय विभाग के पास प्रस्ताव से जुड़ी फाइल 11 जून के बाद मंजूरी के लिए भेजी गई। अब विभाग ने अपने प्रॉपर्टी टैक्स की साइट से कचरा शुल्क को हटा दिया है।
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हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जताया आभार
सेक्टर-10 की हाउस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकूला के महापौर कुलभूषण गोयल का पिछले साल एवं आगामी वित्त वर्ष का गारबेज कलेक्शन चार्ज माफ करवाने के लिए आभार जताया है। होवा अध्यक्ष भारत हितैषी एवं प्रधान बीएम कौशिक ने बताया कि हाल ही में प्रशासनिक अधिकारियों व नगर निगम पार्षदों की एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्देश दिए थे कि पिछले वर्षों के गारबेज कलेक्शन चार्ज माफ करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। भविष्य में प्रॉपर्टी टैक्स के साथ गार्बेज शुल्क जोड़कर हजारों रुपये का इकट्ठा वार्षिक शुल्क लगाने की बजाय हर महीने गारबेज शुल्क का बिल भेजा जाए। लेकिन, अब सरकार ने अगले वित्त वर्ष का चार्ज भी माफ करके बड़ी राहत दी है।
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अब लोग बिना गार्बेज कलेक्शन चार्ज के संपत्ति कर भर सकेंगे। संपत्ति कर के साथ जुड़कर आने वाले गार्बेज कलेक्शन चार्ज को विभाग की साइट से हटा दिया गया है। सरकार की ओर से 31 मार्च 2025 तक गार्बेज कलेक्शन चार्ज माफ कर दिए गए हैं। - आकाश कपूर, जेडटीओ, नगर निगम पंचकूला।
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