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तीन जिलों में उपभोक्ता फोरम बनाने पर दो माह में निर्णय ले पंजाब

Thu, 29 Jul 2021 01:36 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 29 Jul 2021 01:36 AM IST
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Punjab to decide in two months on setting up consumer forums in three districts
चंडीगढ़। पंजाब के तीन जिलों में उपभोक्ता फोरम न होने के चलते लोगों को होने वाली परेशानी से अवगत करवाते हुए दाखिल जनहित याचिका का पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने उपभोक्ता फोरम स्थापित करने के मांगपत्र पर पंजाब सरकार को दो माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी कंवर पाहुल सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के अनुसार हर जिले में उपभोक्ता फोरम होना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके पंजाब के तीन जिलों पठानकोट, फाजिल्का और मालेर कोटला में उपभोक्ता फोरम न होने के चलते वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ता फोरम स्थापित करने की मांग 2011 से ही उठाई जा रही है, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। याची ने इन जिलों में उपभोक्ता फोरम स्थापित करने की मांग को लेकर पंजाब सरकार को मांगपत्र भी दिया था, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया।
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याची ने बताया कि कॉमन कॉज बनाम केंद्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जिलों में उपभोक्ता फोरम स्थापित करने का आदेश जारी कर चुका है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जनहित याचिका का निपटारा करते हुए पंजाब सरकार को याची के मांगपत्र पर दो माह के भीतर निर्णय लेने का पंजाब सरकार को आदेश जारी कर दिया है।
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