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पंजाब पुलिस : एसआई भर्ती परीक्षा रद्द, धांधली के बाद उठाया गया कदम
Mon, 04 Oct 2021 01:45 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, पंचकूला
अमर उजाला नेटवर्क, पंचकूला
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Mon, 04 Oct 2021 01:45 AM IST
सार
सरकार ने यह फैसला भर्ती बोर्ड की परीक्षा में धांधली की रिपोर्ट आने के बाद लिया है।
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पंजाब पुलिस
- फोटो : ट्विटर हैंडल
विस्तार
पंजाब पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के 560 पदों को भरने के लिए आयोजित परीक्षाओं को रद्द कर दिया। पंजाब पुलिस के चार कैडर (जांच, जिला, सशस्त्र पुलिस और खुफिया) के पदों के लिए कंप्यूटर आधारित 17 से 24 अगस्त तक राज्य के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। सरकार ने यह फैसला भर्ती बोर्ड की परीक्षा में धांधली की रिपोर्ट आने के बाद लिया है।
पंजाब पुलिस के एक प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि एसआई की भर्ती के लिए नई परीक्षा आयोजित करने की तारीख जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए गठित भर्ती बोर्ड ने परीक्षाओं में फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की रिपोर्ट आने के बाद परीक्षाएं रद्द करने की सिफारिश की थी। इस संबंध में डीजीपी कार्यालय को 27 सितंबर को रिपोर्ट प्राप्त हुई और 2 अक्तूबर को डीजीपी ने भर्ती बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब पुलिस ने धोखाधड़ी और साहित्यिक चोरी की शिकायतों के आधार पर एसएएस नगर, पटियाला और खन्ना जिलों में पहले ही तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि दर्ज मामलों की निष्पक्ष और त्वरित जांच के मद्देनजर 15 सितंबर को डीजीपी द्वारा एडीजीपी प्रमोद बान (विशेष अपराध एवं आर्थिक अपराध शाखा, पंजाब) के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। एसआईटी मामलों की जांच कर रही है और अब तक तीन प्राथमिकी के तहत 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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कब कहां दर्ज हुए मुकदमे :
1. अनाज मंडी थाना पटियाला में आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 471, 120-बी और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत प्राथमिकी संख्या 240 16 सितंबर दर्ज की गई है।
2. मोहाली थाने के फेज-8 में आईपीसी एक्ट की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी व 66डी के तहत एक अन्य प्राथमिकी संख्या 126 दिनांक 13 सितंबर दर्ज की गई।
3. तीसरी एफआईआर संख्या 170 दिनांक 23 अगस्त को पुलिस थाना सिटी-2 खन्ना में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी और आईटी एक्ट की धारा 66 सी के तहत दर्ज की गई।
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पंजाब पुलिस के एक प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि एसआई की भर्ती के लिए नई परीक्षा आयोजित करने की तारीख जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए गठित भर्ती बोर्ड ने परीक्षाओं में फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी की रिपोर्ट आने के बाद परीक्षाएं रद्द करने की सिफारिश की थी। इस संबंध में डीजीपी कार्यालय को 27 सितंबर को रिपोर्ट प्राप्त हुई और 2 अक्तूबर को डीजीपी ने भर्ती बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब पुलिस ने धोखाधड़ी और साहित्यिक चोरी की शिकायतों के आधार पर एसएएस नगर, पटियाला और खन्ना जिलों में पहले ही तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं।
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प्रवक्ता ने बताया कि दर्ज मामलों की निष्पक्ष और त्वरित जांच के मद्देनजर 15 सितंबर को डीजीपी द्वारा एडीजीपी प्रमोद बान (विशेष अपराध एवं आर्थिक अपराध शाखा, पंजाब) के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। एसआईटी मामलों की जांच कर रही है और अब तक तीन प्राथमिकी के तहत 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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कब कहां दर्ज हुए मुकदमे :
1. अनाज मंडी थाना पटियाला में आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 471, 120-बी और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत प्राथमिकी संख्या 240 16 सितंबर दर्ज की गई है।
2. मोहाली थाने के फेज-8 में आईपीसी एक्ट की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी व 66डी के तहत एक अन्य प्राथमिकी संख्या 126 दिनांक 13 सितंबर दर्ज की गई।
3. तीसरी एफआईआर संख्या 170 दिनांक 23 अगस्त को पुलिस थाना सिटी-2 खन्ना में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी और आईटी एक्ट की धारा 66 सी के तहत दर्ज की गई।