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Panchkula News: पंजाब के आईजी उमरानंगल की पांच साल बाद बहाली
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चंडीगढ़। पंजाब के निलंबित आईजी परमराज सिंह उमरानंगल की पांच साल बाद बहाली हुई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर आईपीएस उमरानंगल के निलंबन आदेश रद्द किए थे। हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर पंजाब पुलिस को उनकी सेवाएं बहाल करने के आदेश दिए थे। इस संदर्भ में पंजाब सरकार ने वीरवार को आईपीएस परमराज सिंह उमरानंगल की सेवाएं बहाल करने के आदेश जारी किए। आदेश में आईपीएस उमरानंगल को पंजाब डीजीपी को अपनी सेवाओं के विस्तृत आदेश के लिए तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। फरवरी में हाईकोर्ट ने उन्हें बहाल करने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बहाल नहीं किया गया था। इसके बाद उमरानंगल ने दोबारा उच्च अदालत की शरण ली था। अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए सरकार व पुलिस को फटकार लगाई थी व उन्हें 15 दिन में आदेश के पालन करने के आदेश दिए थे।
2019 में किए गए थे सस्पेंड
2015 में बहिबलकलां और कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में गठित एसआईटी ने 2019 को आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उमरानंगल को निलंबित कर दिया गया था। गुरदासपुर जिले के काला अफगाना गांव के निवासी सुखपाल सिंह के 29 साल पुराने फर्जी एनकाउंटर मामले में भी परमराज सिंह उमरानंगल और दो अन्य पुलिसकर्मियों पर अक्तूबर 2023 में एक केस दर्ज हुआ। इस मामले में भगवंतपुरा जिला रोपड़ थाने में केस दर्ज हुआ है। इस मामले की भी एसआईटी जांच कर रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में यह केस चल रहा है।
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2019 में किए गए थे सस्पेंड
2015 में बहिबलकलां और कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में गठित एसआईटी ने 2019 को आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उमरानंगल को निलंबित कर दिया गया था। गुरदासपुर जिले के काला अफगाना गांव के निवासी सुखपाल सिंह के 29 साल पुराने फर्जी एनकाउंटर मामले में भी परमराज सिंह उमरानंगल और दो अन्य पुलिसकर्मियों पर अक्तूबर 2023 में एक केस दर्ज हुआ। इस मामले में भगवंतपुरा जिला रोपड़ थाने में केस दर्ज हुआ है। इस मामले की भी एसआईटी जांच कर रही है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में यह केस चल रहा है।
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