{"_id":"6613065c56f140d67a0b50e7","slug":"private-schools-increased-school-fees-reluctant-to-fill-form-6-pkl-office-news-c-290-1-pkl1068-7655-2024-04-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Panchkula News: निजी स्कूलों ने बढ़ा दी स्कूलाें की फीस, फार्म-6 भरने से कर रहे गुरेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Panchkula News: निजी स्कूलों ने बढ़ा दी स्कूलाें की फीस, फार्म-6 भरने से कर रहे गुरेज
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। नए शैक्षणिक सत्र के दाखिलों की तैयारी में जुटे निजी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से फार्म-6 भरने का निर्देश जारी किया गया था। इसके जमा कराए बिना स्कूलों की फीस नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन इस नियम को ताक पर रखकर शहर के किसी भी प्राइवेट स्कूल ने अभी तक फार्म-6 नहीं भरा। इसके अलावा स्कूलों की फीस 15 फीसदी तक बढ़ा दी है। इस कारण अभिभावकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नए शैक्षणिक सत्र में सभी प्राइवेट स्कूलों से 15 फीसदी फीस बढ़ा दी है।
कुछ स्कूलों ने अभिभावकों से दोगुना फीस वसूली कर दी है। इस कारण अभिभावक परेशान हैं। निजी स्कूलों की मनमानी के बाद शिक्षा विभाग की ओर से कोई कदम इस पर नहीं उठाया गया है। किसी भी स्कूल को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ गई है। इस बाबत सेक्टर -15 स्कूल के अभिभावक ने कहा कि स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। इस कारण इस महीने अतिरिक्त खर्चा बच्चे की पढ़ाई पर बढ़ गया है। वहीं सेक्टर-25 के स्कूल में फीस 2700 से बढ़ाकर सीधे 5400 रुपये कर दी गई है।
यह जानकारी देनी होती है
शिक्षा अधिकारियों की मानें तो जिले में 32 निजी विद्यालय हैं। नियमानुसार सभी निजी स्कूलों को प्रतिवर्ष फार्म-6 भरकर जमा करवाना होता है। इसमें स्कूल की कक्षा अनुसार फीस से लेकर विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं व स्टाफ संबंधी जानकारी देनी होती है। वहीं फीस बढ़ाई जाने वाली फीस के बारे में भी जानकारी देनी होती है। साथ ही यह भी बताना होता है कि स्कूल शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अपग्रेड हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो मान्यता की प्रति संलग्न करनी होती है। स्कूल की परिवहन, बोर्डिंग, भोजनालय अध्ययन-भ्रमण सहित अन्य जानकारी देनी होगी। इस नियम की अनदेखी स्कूल प्रबंधन करते आ रहे हैं।
विज्ञापन
निजी विद्यालयों को प्रतिवर्ष फार्म-6 भरकर जमा करवाना होता है। इसमें विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाओं, ली जाने वाली फीस व स्टाफ संबंधी जानकारी देनी होती है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने निजी विद्यालयों को पोर्टल पर फार्म-6 अपलोड करने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है। कोई स्कूल निर्धारित तिथि तक फार्म-6 जमा नहीं करवाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। - सतपाील कौशिक, जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकूला शिक्षा विभाग
विज्ञापन
पंचकूला। नए शैक्षणिक सत्र के दाखिलों की तैयारी में जुटे निजी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से फार्म-6 भरने का निर्देश जारी किया गया था। इसके जमा कराए बिना स्कूलों की फीस नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन इस नियम को ताक पर रखकर शहर के किसी भी प्राइवेट स्कूल ने अभी तक फार्म-6 नहीं भरा। इसके अलावा स्कूलों की फीस 15 फीसदी तक बढ़ा दी है। इस कारण अभिभावकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नए शैक्षणिक सत्र में सभी प्राइवेट स्कूलों से 15 फीसदी फीस बढ़ा दी है।
कुछ स्कूलों ने अभिभावकों से दोगुना फीस वसूली कर दी है। इस कारण अभिभावक परेशान हैं। निजी स्कूलों की मनमानी के बाद शिक्षा विभाग की ओर से कोई कदम इस पर नहीं उठाया गया है। किसी भी स्कूल को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ गई है। इस बाबत सेक्टर -15 स्कूल के अभिभावक ने कहा कि स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। इस कारण इस महीने अतिरिक्त खर्चा बच्चे की पढ़ाई पर बढ़ गया है। वहीं सेक्टर-25 के स्कूल में फीस 2700 से बढ़ाकर सीधे 5400 रुपये कर दी गई है।
विज्ञापन
यह जानकारी देनी होती है
शिक्षा अधिकारियों की मानें तो जिले में 32 निजी विद्यालय हैं। नियमानुसार सभी निजी स्कूलों को प्रतिवर्ष फार्म-6 भरकर जमा करवाना होता है। इसमें स्कूल की कक्षा अनुसार फीस से लेकर विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं व स्टाफ संबंधी जानकारी देनी होती है। वहीं फीस बढ़ाई जाने वाली फीस के बारे में भी जानकारी देनी होती है। साथ ही यह भी बताना होता है कि स्कूल शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अपग्रेड हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो मान्यता की प्रति संलग्न करनी होती है। स्कूल की परिवहन, बोर्डिंग, भोजनालय अध्ययन-भ्रमण सहित अन्य जानकारी देनी होगी। इस नियम की अनदेखी स्कूल प्रबंधन करते आ रहे हैं।
विज्ञापन
निजी विद्यालयों को प्रतिवर्ष फार्म-6 भरकर जमा करवाना होता है। इसमें विद्यालय में दी जाने वाली सुविधाओं, ली जाने वाली फीस व स्टाफ संबंधी जानकारी देनी होती है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने निजी विद्यालयों को पोर्टल पर फार्म-6 अपलोड करने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है। कोई स्कूल निर्धारित तिथि तक फार्म-6 जमा नहीं करवाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। - सतपाील कौशिक, जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकूला शिक्षा विभाग