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खुले स्थानों में 500 से अधिक के इकट्ठा होने पर लेनी होगी पूर्वानुमति
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पंचकूला। जिलाधीश महावीर कौशिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के आदेशों की अवधि को कुछ रियायतों के साथ 31 दिसंबर 2021 सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। जिलाधीश द्वारा आदेशानुसार इनडोर स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग एकत्रित हो सकते हैं, जिनकी अधिकतम सीमा 200 निर्धारित की गई है, जबकि खुले स्थानों में लोगों के इकट्ठे होने की क्षमता अधिकतम 500 लोगों तक की गई है। 500 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने के लिए उपायुक्त की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है और साथ ही कोविड-19 उचित व्यवहार व सामाजिक दूरी के नियम की सख्ती से पालन सुनिश्चित करनी होगी। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार रेस्टोरेंटस, बार्स (होटल व मॉल सहित), जिम, स्पा और क्लब हाउसिस (रेस्टोरेंटस/गोल्फ कोर्स के बार) को कोविड नियमों और सामाजिक दूरी की पालना के साथ पूरी क्षमता से खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसी प्रकार सिनेमा हॉल को आवश्यक सामाजिक दूरी, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों की पालना कर पूरी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। वहीं कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि कोविड उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करना होगा। विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभागों और अन्य भर्ती एजेंसी जिला में प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय व राज्य सरकारों और विभागों द्वारा जारी संशोधित एसओपीज की सख्त पालना सुनिश्चित करने के साथ कर सकेंगे।
इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम आयुक्त, पंचकूला, जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकाएं इन आदेशों और निर्देशों का प्रचार प्रसार करेंगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पेक्शन टीम का गठन करेंगे। इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी घटना कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (नागरिक), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी इंसीडेंट कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए उचित व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे। नगर निगम आयुक्त, पंचकूला, जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकाएं इन आदेशों और निर्देशों का प्रचार प्रसार करेंगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पेक्शन टीम का गठन करेंगे। इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी घटना कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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