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कैंडी बाबा के खिलाफ आईं शिकायतों की जानकारी दें कैथल के एसपी: हाईकोर्ट
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चंडीगढ़। करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कैथल के एसपी को कैंडी बाबा के खिलाफ आई शिकायतों की जानकारी सौंपने का आदेश दिया है।
आरोप के अनुसार कैंडी बाबा लोगों को सस्ता सोना देने का झांसा देते थे। जब लोग उसके चंगुल में फंस जाते थे तो दी गई राशि लौटाने के नाम पर उन्हें चेक दिया जाता था। इस दौरान कुछ महिलाएं इस तरह का व्यवहार करती थीं जिससे सीसीटीवी कैमरे में यह प्रतीत हो कि उनसे छेड़छाड़ हो रही है। इसके बाद वे अपने कपड़े फाड़कर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा देतीं थीं। इस मामले में कैंडी बाबा व उसके सहयोगियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सामने आया था कि कैंडी बाबा के पास डेरे से जुड़े कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। हाईकोर्ट ने कुरुक्षेत्र प्रशासन को आदेश दिया था कि डेरी के संपत्ति को कब्जे में लेकर उसकी सूची तैयार की जाए। इस दौरान इस योजना पर भी विचार किया जाए कि डेरा को स्कूल या अस्पताल में कैसे बदला जा सकता है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा के डीजीपी व डीसी कुरुक्षेत्र ने हाईकोर्ट को बताया था कि केवल 50 मरला निर्माण पर विवाद है क्योंकि यह भूमि कैंडी बाबा के नाम नहीं है। इस भूमि का कब्जा पंचायत को दिला दिया गया है। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि कैथल में भी कैंडी बाबा ने कई लोगों को चूना लगाया है। लोग पुलिस को शिकायत देते हैं लेकिन पुलिस इन्हें रफा-दफा कर देती है। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने कैंडी बाबा के खिलाफ आई शिकायतों का ब्यौरा कैथल के एसपी से तलब कर लिया है।
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आरोप के अनुसार कैंडी बाबा लोगों को सस्ता सोना देने का झांसा देते थे। जब लोग उसके चंगुल में फंस जाते थे तो दी गई राशि लौटाने के नाम पर उन्हें चेक दिया जाता था। इस दौरान कुछ महिलाएं इस तरह का व्यवहार करती थीं जिससे सीसीटीवी कैमरे में यह प्रतीत हो कि उनसे छेड़छाड़ हो रही है। इसके बाद वे अपने कपड़े फाड़कर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा देतीं थीं। इस मामले में कैंडी बाबा व उसके सहयोगियों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सामने आया था कि कैंडी बाबा के पास डेरे से जुड़े कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। हाईकोर्ट ने कुरुक्षेत्र प्रशासन को आदेश दिया था कि डेरी के संपत्ति को कब्जे में लेकर उसकी सूची तैयार की जाए। इस दौरान इस योजना पर भी विचार किया जाए कि डेरा को स्कूल या अस्पताल में कैसे बदला जा सकता है।
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा के डीजीपी व डीसी कुरुक्षेत्र ने हाईकोर्ट को बताया था कि केवल 50 मरला निर्माण पर विवाद है क्योंकि यह भूमि कैंडी बाबा के नाम नहीं है। इस भूमि का कब्जा पंचायत को दिला दिया गया है। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि कैथल में भी कैंडी बाबा ने कई लोगों को चूना लगाया है। लोग पुलिस को शिकायत देते हैं लेकिन पुलिस इन्हें रफा-दफा कर देती है। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने कैंडी बाबा के खिलाफ आई शिकायतों का ब्यौरा कैथल के एसपी से तलब कर लिया है।
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