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Panchkula News: गुरुद्वारे से 50 मीटर दूर ठेका खोलने की अनुमति, यूटी प्रशासन से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Sat, 13 Jul 2024 06:12 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jul 2024 06:12 AM IST
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Permission to open contract 50 meters away from Gurudwara, High Court seeks reply from UT Administration
चंडीगढ़। सेक्टर-61 की 504 एमआईजी फ्लैट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने गुरुद्वारे से 50 मीटर दूरी पर ठेका खोलने की अनुमति वाली चंडीगढ़ की एक्साइज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए एसोसिएशन ने बताया कि सेक्टर-61 की मार्केट में यूटी प्रशासन ने ठेका खोलने की अनुमति दी है। जहां पर ठेका खोला है वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर बीबी भानी जी गुरुद्वारा है। यहां ठेका खुलने से शराबी लोगों द्वारा श्रद्धालुओं का तंग किया जाएगा। चंडीगढ़ की एक्साइज नीति में दोष के कारण ही यह ठेका खुला है, क्योंकि नीति के अनुसार पूजा स्थल से 50 मीटर दूरी पर ठेका खोला जा सकता है। याची ने कहा कि 50 मीटर बहुत कम होता है और इसे बढ़ाकर हरियाणा की तर्ज पर 150 मीटर किया जाना चाहिए।
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याची ने कहा कि सेक्टर-61 की मार्केट रिहायशी इलाका है और इस ठेके के खुलने से लोगों को परेशानी हो रही है। इस बारे में प्रशासन को बार-बार निवेदन के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि इस ठेके को किसी अन्य स्थान पर भेजने का आदेश जारी किया जाए। इसके साथ ही यूटी प्रशासन को एक्साइज पॉलिसी में संशोधन के लिए भी उचित निर्देश दिए जाएं। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर यूटी प्रशासन सहित अन्य प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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