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पंचकूला हिंसा मामला: गवाह पेशी पर नहीं पहुंचे तो सुनवाई टली

Sat, 25 Jan 2020 02:24 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 25 Jan 2020 02:24 AM IST
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panchkula court, hanny preet,
25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हिंसा मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मामले की आरोपी हनीप्रीत सहित अन्य आरोपी कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई पर केवल एक गवाह विनोद कुमार कोर्ट पहुंचे, लेकिन उनके साथी गवाह नारंग राम पेशी पर नहीं पहुंचे। विनोद कुमार ने आरोपी राकेश इंसां के संबंध में बयान देने थे, लेकिन आरोपी राकेश भी पेशी पर नहीं पहुंचा। इस कारण शुक्रवार को गवाह विनोद कुमार के बयान भी दर्ज नहीं किए गए। कोर्ट ने आगामी सुनवाई के लिए बीस मार्च की तिथि निर्धारित की है। आगामी सुनवाई पर गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकूला सीजेएम की कोर्ट द्वारा आरोप तय किए गए थे। आरोपियों पर आईपीसी की धारा-145, 146, 150, 151, 152, 153 और 120-बी के तहत आरोप हैं। इनमें से चार आरोपियों पर आईपीसी की धारा-216 के तहत भी आरोप तय किए गए थे। पंचकूला हिंसा के संबंध में आरोपियों पर 25 अगस्त 2017 को एफआईआर नंबर-345 दर्ज है। साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम को कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने पर उसकी सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत पर पंचकूला में हिंसा भड़काने का आरोप है।
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