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पंचायत चुनाव : आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के दिए निर्देश
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राज्य चुनाव आयोग ने सभी डीसी को लिखा पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंचायत चुनाव के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने आगे प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने पंच व सरपंच के पदों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखा है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करके इसकी अधिसूचना की कॉपी आयोग को भेजी जानी चाहिए।
पंच व सरपंच के पदों को अनुसूचित जाति समेत अन्य वर्गों के तहत आरक्षित करने की प्रक्रिया सभी डीसी की तरफ से पूरी की जाती है। 14 से 20 अक्तूबर के बीच पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए पहले ही ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई थी।
इसके बाद ही आयोग की तरफ से उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य में कुल 13,241 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन इनका चुनाव न होने के चलते गांवों का विकास प्रभावित हो रहा था। इस बार पार्टी चिह्न पर चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि हाल ही में द पंजाब पंचायत इलेक्शन रूल-1994 के नियम 12 में इसे लेकर संशोधन किया गया था।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंचायत चुनाव के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने आगे प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने पंच व सरपंच के पदों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी करने के लिए सभी डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखा है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करके इसकी अधिसूचना की कॉपी आयोग को भेजी जानी चाहिए।
पंच व सरपंच के पदों को अनुसूचित जाति समेत अन्य वर्गों के तहत आरक्षित करने की प्रक्रिया सभी डीसी की तरफ से पूरी की जाती है। 14 से 20 अक्तूबर के बीच पंचायत चुनाव करवाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए पहले ही ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई थी।
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इसके बाद ही आयोग की तरफ से उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य में कुल 13,241 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन इनका चुनाव न होने के चलते गांवों का विकास प्रभावित हो रहा था। इस बार पार्टी चिह्न पर चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि हाल ही में द पंजाब पंचायत इलेक्शन रूल-1994 के नियम 12 में इसे लेकर संशोधन किया गया था।
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