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Panchkula News: ट्रक की टक्कर से घायल युवक को 5 लाख 8 हजार मुआवजा देने का आदेश

Tue, 30 Jul 2024 06:09 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Updated Tue, 30 Jul 2024 06:09 AM IST
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Order to give compensation of Rs 5 lakh 8 thousand to the youth injured in truck collision
साल 2021 में ट्रक की टक्कर लगने से घायल हुआ था युवक
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में घायल युवक को 5 लाख 8 हजार 579 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि ट्रक चालक, ट्रक मालिक और जिस ट्रक से हादसा हुआ, उसकी बीमा कंपनी कंपनी को अदा करनी होगी। फैजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 31 जनवरी 2021 को दोपहर 2.30 बजे वह सिद्धार्थ कुमार पाण्डेय के साथ बाइक पर पिंजौर से बद्दी जा रहा था। बाइक को वह चला रहा था और सिद्धार्थ कुमार पाण्डेय उसके पीछे बैठा था। जैसे ही वह नालागढ़ रोड पर कुमार मेडिकोज दुकान के पास पहुंचे तो ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से उन्होंने बाइक सड़क के किनारे रोक ली। उनके पीछे एक पिक अप गाड़ी खड़ी थी। इस दौरान एक ट्रक बिना हॉर्न बजाए तेज गति से आया और पिकअप को टक्कर मारने के बाद उनकी बाइक को भी टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर लगने से वह बुरी तरह घायल हो गया। इलाज के लिए उसे सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, जिसके बाद वह सेक्टर-21 अलकेमिस्ट अस्पताल में शिफ्ट हो गया।
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याचिकाकर्ता ने बताया कि ट्रक चालक ट्रक को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था जिस कारण हादसा हुआ। हादसे में उसके पैर में फ्रैक्चर आया। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह अल्फा लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी में काम करके 38 हजार रुपये प्रति महीना कमाता था। याचिकाकर्ता ने तीस लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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