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Panchkula News: संपत्ति का हिस्सा बेचने पर रोक के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती, यूटी प्रशासन से जवाब तलब

Sat, 06 Apr 2024 02:47 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 06 Apr 2024 02:47 AM IST
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Order of ban on selling part of property challenged in High Court, reply sought from UT administration
चंडीगढ़। सेक्टर-15 निवासी कैंसर से पीड़ित बेसहारा विधवा ने यूटी प्रशासन के 9 फरवरी, 2023 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत शहर में संपत्ति में हिस्सा, इमारत की मंजिल व अपार्टमेंट की खरीद व बिक्री पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर अब यूटी प्रशासन को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए 70 वर्षीय पूजा भरत कपूर ने एडवोकेट सलिल बाली के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि वह कैंसर से पीड़ित हैं और उसका इलाज चल रहा है। उसके पास सेक्टर-15 में एक इमारत का 30 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है। याची ने बताया कि वह विधवा हैं। न तो उसके कोई बच्चे हैं और न ही ख्याल रखने वाला। वह अपने इलाज व रखरखाव के लिए संपत्ति में अपना हिस्सा बेचना चाहती हैं, लेकिन प्रशासन की रोक के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही हैं।
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याची ने कहा कि संविधान ने उसे संपत्ति का अधिकार दिया है और ऐसे में उसे इस प्रकार उसका हिस्सा बेचने से कैसे रोका जा सकता है। यूटी प्रशासन ने बताया कि याची की मांग पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए डीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इसकी बैठक में इस विषय को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए अगली सुनवाई पर इस बारे में विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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