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आदेश : अब संचालक मनमर्जी करेंगे तो जब्त हो सकती है एंबुलेंस, जिलाधीश ने जारी किए निर्देश, एंबुलेंस के रेट भी किए निर्धारित, उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है

Sat, 08 May 2021 01:13 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sat, 08 May 2021 01:13 AM IST
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Order: Now if the operator wishes, the ambulance can be seized, the instructions issued by the Collector, the ambulance rate also determined, can be fined for the violation
पंचकूला। कोरोना संक्रमण के दौर में मरीजों से मनमर्जी के दाम वसूलने वाले एंबुलेंस संचालकों पर प्रशासन ने नकेल लगा दी है। लोगों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ और निजी एंबुलेंस संचालकों की मनमर्जी को ध्यान में रखकर जिलाधीश मुकेश कुमार आहूजा ने रेट तय कर दिए हैं। इस मामले में यदि कोई गड़बड़ी मिलेगी तो ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा और इतना ही नहीं, एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक कैंसल किया जा सकता है। इसके साथ ही एंबुलेंस को जब्त तक किया जा सकता है। 50 हजार रुपये का जुर्माना तक लगाया जा सकता है।
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जिलाधीश मुकेश कुमार आहूजा ने स्पष्ट किया है कि कोरोना के लिए एंबुलेंस सेवा के निर्धारित किराए से ज्यादा वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए न्यूनतम रेट दस रुपये प्रति किलोमीटर और अधिकतम रेट 15 प्रति किलोमीटर होंगे। इसके साथ ही जिलाधीश ने स्पष्ट किया है कि हरेक कैटेगरी में न्यूनतम किराया 350 रुपये ही होगा। इस मामले में यदि कोताही बरती जाती है तो एसीपी ट्रैफिक पंचकूला और आरटीए द्वारा इस मामले में एक्शन लिया जाएगा।
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यह है सुविधा
वेंटिलेटर की सुविधाओं के साथ-15 रुपये प्रति किलोमीटर
आक्सीजन की सुविधा के साथ-12 रुपये प्रति किलोमीटर
बिना आक्सीजन की सुविधा के-10 रुपये प्रति किलोमीटर
मैटेरियल डिलीवरी और नान कोविड सर्विस-दस रुपये प्रति किलोमीटर
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