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Panchkula News: सीबीआई केस में गैरहाजिर आरोपियों को एक दिन की राहत
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अदालत ने व्यक्तिगत पेशी से दी छूट, बचाव पक्ष ने गैरहाजिरी को बताया अनजाने में हुई; 29 अगस्त को सुनाया जाएगा फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सीबीआई अदालत ने मेसर्स देव धन राज एग्री प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में अनुपस्थित रहे सभी आरोपियों को एक दिन की व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से पेश शपथ पत्रों के आधार पर आरोपियों की गैरहाजिरी स्वीकार करते हुए यह राहत दी। अब मामले में 29 अगस्त 2026 को फैसला सुनाया जाएगा।
यह मामला चंडीगढ़ सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की ओर से 25 जनवरी 2023 को दर्ज एफआईआर से संबंधित है। सुनवाई के दौरान आरोपी कंपनी के प्रतिनिधि राजीव कुमार समेत जमानत पर चल रहे राजीव कुमार, मोना गर्ग, आरती गर्ग और राज बाला अदालत में मौजूद नहीं थे।
बचाव पक्ष ने कहा- गैरहाजिरी जानबूझकर नहीं
बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में संयुक्त आवेदन देकर बताया कि आरोपियों की गैरहाजिरी जानबूझकर नहीं हुई। उन्होंने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि उनकी अनुपस्थिति में अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाए जाने पर आरोपियों को कोई आपत्ति नहीं होगी और वे अपनी पहचान को लेकर भी कोई विवाद खड़ा नहीं करेंगे। अदालत ने बचाव पक्ष के तर्कों और पेश किए गए शपथ पत्रों को स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों को केवल उस दिन की व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी।
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29 अगस्त को आएगा फैसला
मामले में दोनों पक्षों की ओर से जरूरी कानूनी नजीरें और न्यायिक निर्णय भी अदालत के समक्ष पेश किए जा चुके हैं। सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अब मामले को 29 अगस्त 2026 के लिए तय किया गया है। इसी दिन अदालत मामले में अपना फैसला सुनाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सीबीआई अदालत ने मेसर्स देव धन राज एग्री प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में अनुपस्थित रहे सभी आरोपियों को एक दिन की व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से पेश शपथ पत्रों के आधार पर आरोपियों की गैरहाजिरी स्वीकार करते हुए यह राहत दी। अब मामले में 29 अगस्त 2026 को फैसला सुनाया जाएगा।
यह मामला चंडीगढ़ सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की ओर से 25 जनवरी 2023 को दर्ज एफआईआर से संबंधित है। सुनवाई के दौरान आरोपी कंपनी के प्रतिनिधि राजीव कुमार समेत जमानत पर चल रहे राजीव कुमार, मोना गर्ग, आरती गर्ग और राज बाला अदालत में मौजूद नहीं थे।
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बचाव पक्ष ने कहा- गैरहाजिरी जानबूझकर नहीं
बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में संयुक्त आवेदन देकर बताया कि आरोपियों की गैरहाजिरी जानबूझकर नहीं हुई। उन्होंने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि उनकी अनुपस्थिति में अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाए जाने पर आरोपियों को कोई आपत्ति नहीं होगी और वे अपनी पहचान को लेकर भी कोई विवाद खड़ा नहीं करेंगे। अदालत ने बचाव पक्ष के तर्कों और पेश किए गए शपथ पत्रों को स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों को केवल उस दिन की व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी।
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29 अगस्त को आएगा फैसला
मामले में दोनों पक्षों की ओर से जरूरी कानूनी नजीरें और न्यायिक निर्णय भी अदालत के समक्ष पेश किए जा चुके हैं। सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विशेष मजिस्ट्रेट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अब मामले को 29 अगस्त 2026 के लिए तय किया गया है। इसी दिन अदालत मामले में अपना फैसला सुनाएगी।