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अब मोबाइल एप से पंजाब के निर्माण मजदूर कर सकेंगे पंजीकरण
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पंजाब भवन में जानकारी देते पंजाब के श्रम मंत्री संगत सिंह गिलजियां।
पंजाब में निर्माण मजदूर अब मोबाइल एप के जरिए अपना पंजीकरण कर सकेंगे। सरकार के श्रम मंत्री संगत सिंह गिलजियां ने सोमवार को पंजीकृत निर्माण कामगारों के लिए ‘पंजाब रजिस्टर्ड निर्माण कामगार सेवाएं’ एप लांच कर दिया है। इस एप के जरिए मजदूरों को कई और योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सूबे में अब तक 3.78 लाख निर्माण कामगार मजदूर पंजीकृत हैं।
श्रम मंत्री संगत सिंह गिलजियां ने चंडीगढ़ पंजाब भवन में एप लांच के दौरान बताया कि यह मोबाइल एप पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जल्द ही प्ले स्टोर पर भी यह उपलब्ध हो जाएगा। इस मोबाइल एप के द्वारा निर्माण कामगार अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। बोर्ड द्वारा चलाई जा रही कल्याण योजनाओं जैसे कि वजीफा स्कीम, शगुन स्कीम, पेंशन स्कीम और एक्सग्रेशिया आदि का लाभ लेने के लिए अपनी अर्जी आनलाइन इस मोबाइल एप के द्वारा भेजते हुए मंजूरी के बाद इनका लाभ लेने के लिए हकदार होंगे।
उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए हर निर्माण कामगार, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो, वह पंजाब में 90 दिन निर्माण कार्य का सबूत देकर अपनी बतौर लाभार्थी एक साल से तीन साल तक की रजिस्ट्रेशन के लिए 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 10 रुपये प्रति माह अंशदान के हिसाब से एक साल के लिए कुल 145 रुपये और तीन साल तक के लिए कुल 385 रुपये ऑनलाइन जमा करवाकर बोर्ड का रजिस्टर्ड लाभार्थी बन सकता है। हर रजिस्टर्ड लाभार्थी अपने और अपने परिवार के लिए पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न कल्याण योजनाओं का एप के जरिये आवेदन कर लाभ ले सकता है।
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इसके अलावा श्रम मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न विभागों जैसे कि वन विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, जल स्रोत विभाग और लोक निर्माण विभाग को भी अपने अधीन आते कंट्रैक्टरों के जरिये काम कर रहे निर्माण कामगारों को भी पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, 1996 के प्रावधानों अधीन रजिस्टर करवाया जा सकता है। इन सभी सेवाओं का लाभ एप के अलावा सेवा केंद्रों के माध्यम से भी लिया जा सकता है। इस अवसर पर विभाग के विशेष मुख्य सचिव रवनीत कौर और श्रम आयुक्त पंजाब परवीन कुमार थिंद उपस्थित थे।
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श्रम मंत्री संगत सिंह गिलजियां ने चंडीगढ़ पंजाब भवन में एप लांच के दौरान बताया कि यह मोबाइल एप पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जल्द ही प्ले स्टोर पर भी यह उपलब्ध हो जाएगा। इस मोबाइल एप के द्वारा निर्माण कामगार अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। बोर्ड द्वारा चलाई जा रही कल्याण योजनाओं जैसे कि वजीफा स्कीम, शगुन स्कीम, पेंशन स्कीम और एक्सग्रेशिया आदि का लाभ लेने के लिए अपनी अर्जी आनलाइन इस मोबाइल एप के द्वारा भेजते हुए मंजूरी के बाद इनका लाभ लेने के लिए हकदार होंगे।
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उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए हर निर्माण कामगार, जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो, वह पंजाब में 90 दिन निर्माण कार्य का सबूत देकर अपनी बतौर लाभार्थी एक साल से तीन साल तक की रजिस्ट्रेशन के लिए 25 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 10 रुपये प्रति माह अंशदान के हिसाब से एक साल के लिए कुल 145 रुपये और तीन साल तक के लिए कुल 385 रुपये ऑनलाइन जमा करवाकर बोर्ड का रजिस्टर्ड लाभार्थी बन सकता है। हर रजिस्टर्ड लाभार्थी अपने और अपने परिवार के लिए पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न कल्याण योजनाओं का एप के जरिये आवेदन कर लाभ ले सकता है।
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इसके अलावा श्रम मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न विभागों जैसे कि वन विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, जल स्रोत विभाग और लोक निर्माण विभाग को भी अपने अधीन आते कंट्रैक्टरों के जरिये काम कर रहे निर्माण कामगारों को भी पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, 1996 के प्रावधानों अधीन रजिस्टर करवाया जा सकता है। इन सभी सेवाओं का लाभ एप के अलावा सेवा केंद्रों के माध्यम से भी लिया जा सकता है। इस अवसर पर विभाग के विशेष मुख्य सचिव रवनीत कौर और श्रम आयुक्त पंजाब परवीन कुमार थिंद उपस्थित थे।