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Panchkula News: निलंबित डीआईजी एचएस भुल्लर की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस

Fri, 16 Jan 2026 10:23 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Jan 2026 10:23 PM IST
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Notice to CBI on suspended DIG HS Bhullar's bail plea
हिरासत की लंबी अवधि व तकनीकी पहलुओं को जमानत याचिका में बनाया आधार
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अक्तूबर में सीबीआई के गिरफ्तार किए जाने के बाद से हिरासत में हैं भुल्लर
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की भ्रष्टाचार के मामले में दाखिल नियमित जमानत याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। रूपनगर रेंज के तत्कालीन डीआईजी रहे भुल्लर को सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है।
आरोप है कि भुल्लर ने एक स्क्रैप कारोबारी से 8 लाख रुपये महीने की रिश्वत मांगी थी। कारोबारी ने इसकी शिकायत सीबीआई से की जिसके बाद सीबीआई ने भुल्लर को ट्रैप करना शुरू किया। आरोप के अनुसार जब भुल्लर अपने ऑफिस में कारोबारी से रिश्वत ले रहे थे तब सीबीआई ने उन्हें रंगे हाथ दबोच लिया।
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अपनी नियमित जमानत याचिका में भुल्लर ने कहा कि उनकी हिरासत की फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि अंतिम रिपोर्ट 3 दिसंबर को दाखिल की जा चुकी है। याची को निलंबित किया जा चुका है और ऐसे में गवाहों को प्रभावित करने की भी कोई संभावना नहीं है। याची से सीबीआई ने किसी भी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं की है जो जमानत का आधार है। इसके साथ ही याची ने कहा कि सीबीआई को इस मामले में बिना तय प्रक्रिया का पालन किए कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था।
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याची ने बताया कि उसे गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश नहीं किया गया जो तय प्रक्रिया के तहत जरूरी था। साथ ही भ्रष्टाचार मामले में अधिकतम सजा 7 वर्ष की है और याची अक्तूबर से जेल में है, याची को हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।
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