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Panchkula News: उपभोक्ता फोरम स्थापित करने पर निर्णय नहीं, सरकार को अवमानना नोटिस

Wed, 13 Sep 2023 01:26 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 13 Sep 2023 01:26 AM IST
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No decision on setting up consumer forum, contempt notice to government
चंडीगढ़। मालेरकोटला व पठानकोट में जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित करने की मांग पर निर्णय लेने के आदेश का पालन न होने के चलते पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में मंगलवार को अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने खाद्य, आपूर्ति व उपभोक्ता विभाग के सचिव सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी कंवर पाहुल सिंह ने हाईकोर्ट को बताया था कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हर जिले में उपभोक्ता फोरम बनाने का प्रावधान है। पंजाब में पठानकोट व मालेरकोटला में उपभोक्ता फोरम न होने के चलते वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पंजाब सरकार को आदेश दिया जाए कि वहां पर जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित किया जाए और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं।
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याची ने बताया कि उसने इस संदर्भ में सरकार को मांगपत्र भी दिया था लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कोर्ट में याची ने कहा था कि वह नए सिरे से मांगपत्र सौंपने को तैयार है। इस पर पंजाब सरकार ने कहा था कि यदि मांगपत्र दिया जाएगा तो कानून के अनुरूप उस पर निर्णय लिया जाएगा। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया था। अब याची ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करते हुए बताया कि पंजाब सरकार ने 6 माह से अधिक समय बीत जाने पर भी आदेश का पालन नहीं किया है। ऐसे में दोषियों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई का आदेश दिया जाए।
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