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Panchkula News: बैरिकेड तोड़ पुलिसकर्मियों को टक्कर मारने वाले चालक को जमानत नहीं

Tue, 06 Oct 2026 02:40 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:40 AM IST
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No bail for driver who rammed into police personnel after breaking through barricade.
पंचकूला। पिंजौर के मल्ला मोड़ पर पुलिस नाके के दौरान बैरिकेड तोड़ पुलिसकर्मियों को कार से टक्कर मारने के आरोपी चालक हरि सिंह धालीवाल उर्फ हरि सिंह की नियमित जमानत अर्जी जिला अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने चालक की भूमिका को कार में सवार सह-आरोपी से अधिक गंभीर माना।
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मामला 27 अगस्त की रात का है। पुलिस के अनुसार सब इंस्पेक्टर मान सिंह की टीम नाके पर वाहनों की जांच कर रही थी। रात करीब 12:40 बजे तेज रफ्तार कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ाकर बैरिकेड तोड़ दिया और पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। हादसे में सब इंस्पेक्टर मान सिंह, कांस्टेबल सुमित और होमगार्ड संजय कुमार घायल हुए। संजय की टांग में फ्रैक्चर हुआ। बचाव पक्ष ने 85 वर्षीय मां की देखभाल का हवाला दिया, लेकिन अदालत ने राहत नहीं दी। सह-आरोपी युवती को 18 सितंबर को जमानत मिल चुकी है।
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जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि सह-आरोपी को 18 सितंबर को जमानत मिल चुकी है। आरोपी की ओर से यह भी दलील दी गई कि वह 27 अगस्त से न्यायिक हिरासत में है और घर में उसकी 85 वर्षीय मां की देखभाल के लिए कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। अदालत ने दोनों आरोपियों की भूमिका में अंतर को देखते हुए चालक को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कार चलाने वाले आरोपी की भूमिका को अधिक गंभीर मानते हुए उसकी नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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