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राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक को चुनाव के समय जेल में नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी : मान

Mon, 13 May 2024 05:28 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 13 May 2024 05:28 AM IST
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National party convenor cannot be kept in jail at the time of elections, Supreme Court commented: Mann
चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी की है कि राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक को लोकसभा चुनाव के समय जेल में नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा पक्षपात करके लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको झटका दिया है। सीएम मान रविवार को दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। सीएम मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसके बावजूद भाजपा उनके खिलाफ घटिया राजनीतिक कर रही है। अब जल्द ही केजरीवाल की तरफ से पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार शुरू किया जाएगा। दिल्ली से इसकी शुरुआत हो गई है। यह संविधान बचाने की लड़ाई है। भाजपा के 400 पार के नारे पर मान ने कहा कि इस बार 400 पार तो दूर की बात है, बल्कि पार्टी का बेड़ा पार होना मुश्किल हो रहा है।
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इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेसवार्ता करके अपनी गारंटियों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद विधायकों के साथ बैठक भी की है।
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सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत दी है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है।
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