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हरियाणा में निकाय चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं कराए जा सकते

Sun, 20 Feb 2022 02:41 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 20 Feb 2022 02:41 AM IST
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Municipal elections in Haryana cannot be conducted on party symbols.
चंडीगढ़। हरियाणा में मौजूदा कानून के अनुसार संभावित नगर निकाय चुनाव राजनीतिक दलों के (आरक्षित) चुनाव चिन्हों पर नहीं कराए जा सकते। हालांकि वर्षों से प्रदेश में ऐसा होता आया है एवं आज तक किसी ने इस पर कोई आपत्ति या सवाल नहीं उठाया। अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और कानून में संशोधन की मांग रखी है।
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इसी माह फरवरी में आयोग द्वारा उपरोक्त नगर निकायों की मतदाता सूचियों को संशोधित और अपडेट करने का ताजा कार्यक्रम जारी किया एवं अगले माह 24 मार्च तक उक्त सभी निकायों की मतदाता सूचियों का फाइनल प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद आयोग कभी भी चुनाव घोषणा का बिगुल बजा सकता है। उपरोक्त 48 नगर निकायों में पुराने स्थापित निकायों के साथ साथ गत 3 वर्षों में घोषित 7 नए नगर निकाय भी शामिल हैं।
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एडवोकेट हेमंत ने बताया कि कानूनी प्रावधानों अनुसार, नगर निकाय व नगर निगमों के चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी फ्री (मुक्त) चुनाव-चिन्हों की सूची में से तो चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव-चिन्ह आवंटित किये जा सकते है, लेकिन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों और उनके लिए आरक्षित चुनाव-चिन्ह जैसे भाजपा का कमल का फूल, कांग्रेस का पंजा (हाथ), जजपा की चाबी, इनेलो का चश्मा आदि चुनाव चिन्ह प्रत्याशियों को आवंटित नहीं किये जा सकते हैं।
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हेमंत ने बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश के आधार पर पहले ऐसा होता रहा है जो कि कानूनन सही नहीं है। वर्ष मार्च, 2021 में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर निगम कानून, 1994 में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों पर चुनाव करवाने हेतु कानूनी प्रावधान डालने के बाद ही वहां पर मंडी, धर्मशाला, सोलन और पालमपुर नगर निगमों में पार्टी चुनाव-चिन्ह पर चुनाव करवाए जा सके थे। एडवोकेट ने मांग की है कि हरियाणा के नगर निकाय कानूनों में भी हिमाचल की तर्ज पर नगर निकायों में दल-बदल विरोधी प्रावधान डाले जाने चाहिए।
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