फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Mukesh Goyal Granted Bail in Loan Recovery Case

Panchkula News: कर्ज वसूली मामले में मुकेश गोयल को जमानत

Thu, 26 Mar 2026 02:28 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2026 02:28 AM IST
विज्ञापन
Mukesh Goyal Granted Bail in Loan Recovery Case
धमकी व मारपीट के आरोपों में आरोपी को राहत, एक लाख के मुचलके पर मिली बेल
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। कर्ज वसूली, धमकी और मारपीट के आरोपों से जुड़े मामले में अदालत ने आरोपी मुकेश कुमार गोयल को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को सुनवाई के बाद नियमित जमानत याचिका मंजूर कर राहत प्रदान की।
5 जनवरी 2026 को सेक्टर-14 थाने में दर्ज एफआईआर में कपिल चावला ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने कारोबार के विस्तार के लिए आरोपी से 2 प्रतिशत मासिक ब्याज पर कर्ज लिया था। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने उनसे खाली कागजों, चेकों और उनके पिता के नाम पर बने मकान के एग्रीमेंट टू सेल पर हस्ताक्षर करवा लिए।
विज्ञापन

आरोप है कि जनवरी से सितंबर 2024 के बीच आरोपी ने करीब 87 लाख रुपये दिए, लेकिन बाद में ब्याज दर बढ़ाकर 8 प्रतिशत प्रतिमाह कर दी और भुगतान में देरी पर भारी जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उन्हें और उनके परिवार को धमकाया, हथियार दिखाकर डराया और दबाव बनाकर उनकी फार्मा कंपनी के शेयर अपने परिजनों के नाम ट्रांसफर करवा लिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

शिकायतकर्ता का कहना है कि वह करीब 1.20 करोड़ रुपये चुका चुके हैं, इसके बावजूद उनसे और पैसे की मांग की जाती रही। मामले में यह भी आरोप है कि नवंबर 2025 में आरोपी ने उन्हें अपने कार्यालय बुलाकर बंधक बनाकर मारपीट की और जबरन खाली चेकों पर हस्ताक्षर करवा लिए।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर नकदी, सोने के आभूषण और दस्तावेज बरामद किए थे।

जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने इसे लेन-देन से जुड़ा सिविल विवाद बताया और कहा कि जांच पूरी हो चुकी है तथा आरोपी काफी समय से जेल में है। वहीं, सरकारी पक्ष ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत का विरोध किया।


अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि मामले के ट्रायल में समय लग सकता है और जांच पूरी हो चुकी है। इसी आधार पर आरोपी को एक लाख रुपये के मुचलके और एक जमानती पर जमानत दे दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed