फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   Mother living with earning child cannot claim increase in maintenance allowance: High Court

कमाने वाले बच्चे के साथ रह रही मां नहीं कर सकती गुजारा भत्ता बढ़ाने का दावा : हाईकोर्ट

Thu, 13 Jun 2024 04:45 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 13 Jun 2024 04:45 AM IST
विज्ञापन
Mother living with earning child cannot claim increase in maintenance allowance: High Court
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि कमाने योग्य बच्चों की स्वस्थ और शिक्षित मां अपने पति से गुजारा भत्ता की राशि को बढ़ाने का दावा नहीं कर सकती है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरदासपुर की फैमिली कोर्ट की ओर से लगाए गए 7500 रुपये के गुजारा भत्ता आदेश के खिलाफ पत्नी की अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है।
विज्ञापन

महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया था कि उसका विवाह जनवरी 1991 में हुआ था। इस विवाह से उसकी तीन संतान थीं। वैवाहिक मतभेदों के कारण दंपती दिसंबर 2008 से अलग रह रहे थे। याची की बेटी का विवाह 2016 में हुआ था। याची ने बताया कि उसको गुजारा भत्ता के रूप में गुरदासपुर की अदालत ने प्रतिमाह 7500 रुपये तय किए थे जो गलत है। याची का पति कम से कम 90,000 रुपये प्रति माह कमा रहा था।
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने पाया कि याची का पति सशस्त्र बलों में कार्यरत था। गुजारा भत्ते को लेकर याचिका जनवरी 2019 में दायर की गई थी। महिला के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि वह 2008 से 2019 तक अपना भरण-पोषण कैसे कर रही थी। याची के पति ने बताया कि रिटायर्ड होने के बाद उसकी मासिक आय 30,000 रुपये है, जिसमें से वह 15,000 रुपये ऋण किस्त के रूप में देता है। इसके अतिरिक्त वह अपनी वृद्ध मां को 5,000 रुपये देता है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि महिला के दो बेटे वयस्क हो चुके हैं और याची उनके साथ रह रही हैं। कमा रहे बेटे अपने साथ रह रहीं मां का सहयोग न करते हों यह माना नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग वाली याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने महिला की याचिका को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed