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खनन अधिकारी के विधायक पर लगाए आरोपों पर जवाब दे हरियाणा सरकार : हाईकोर्ट
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चंडीगढ़। कुरुक्षेत्र के खनन अधिकारी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इंसाफ की गुहार लागई है। खनन अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि अवैध खनन करती पकड़ी गई जेसीबी को विधायक के कहने पर न छोड़ने के चलते उसे निलंबित किया गया है। ऐसे में उसे बहाल किया जाए। हाईकोर्ट ने आरोपों पर हरियाणा सरकार से जवाब तलब कर लिया है।
याचिका दाखिल करते हुए निलंबित खनन अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि वह अवैध खनन की जांच के लिए निकले थे। उन्हें भतेड़ी गांव में अवैध खनन करते लोग मिले। उन्होंने एक जेसीबी व दो ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने का आदेश दिए। इस दौरान उनके पास थानेसर के विधायक सुभाष सुधा का फोन आया और वाहन छोड़ने को कहा। राजीव ने जब कहा कि जब्त वाहन छोड़ना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो विधायक नाराज हो गए। कुछ समय बाद खनन मंत्री मूलचंद का फोन आया और उन्होंने भी सुभाष सुधा से बात करने को कहा। राजीव ने बताया कि खनन मंत्री के फोन के बाद उन्होंने विधायक सुधा से बात करनी चाही तो फोन नहीं उठाया। बाद में एक व्यक्ति अचानक याची के ऑफिस में आया और कहा कि वह कैसे इस कुर्सी पर बैठ सकता है क्योंकि सुभाष सुधा उसे निलंबित करवा चुके हैं। उस व्यक्ति ने यह भी धमकी दी कि अभी तो याची को केवल निलंबित किया है और नहीं माना तो उसे मरवा भी सकता है। याची ने निलंबन का कारण पूछा तो इसके बारे में नहीं बताया गया। उसने निलंबन से जुड़ी फाइल पर नोटिंग की जानकारी आरटीआई से मांगी लेकिन यह सूचना भी उपलब्ध नहीं करवाई गई। याची ने कहा कि वह अपनी ड्यूटी निभा रहा था और केवल विधायक के कह देने से कैसे जब्त वाहनों को छोड़ सकता है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि उसके निलंबन के आदेश को खारिज करते हुए उसे सेवा में बहाल किया जाए। याचिका में लगाए गए आरोपों पर अब हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब कर लिया है।
कोट-
खनन अधिकारी के खिलाफ लोगों के साथ गलत व्यवहार करने की कई शिकायतें आ रही थीं। इन शिकायतों को लेकर उन्होंने जरूर खान एवं भू-विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा को शिकायत की थी, लेकिन जिस मामले की बात अधिकारी कर रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनकी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई और न ही अधिकारी को किसी प्रकार की धमकी दी गई है। - सुभाष सुधा, विधायक, थानेसर, कुरुक्षेत्र।
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याचिका दाखिल करते हुए निलंबित खनन अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि वह अवैध खनन की जांच के लिए निकले थे। उन्हें भतेड़ी गांव में अवैध खनन करते लोग मिले। उन्होंने एक जेसीबी व दो ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने का आदेश दिए। इस दौरान उनके पास थानेसर के विधायक सुभाष सुधा का फोन आया और वाहन छोड़ने को कहा। राजीव ने जब कहा कि जब्त वाहन छोड़ना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो विधायक नाराज हो गए। कुछ समय बाद खनन मंत्री मूलचंद का फोन आया और उन्होंने भी सुभाष सुधा से बात करने को कहा। राजीव ने बताया कि खनन मंत्री के फोन के बाद उन्होंने विधायक सुधा से बात करनी चाही तो फोन नहीं उठाया। बाद में एक व्यक्ति अचानक याची के ऑफिस में आया और कहा कि वह कैसे इस कुर्सी पर बैठ सकता है क्योंकि सुभाष सुधा उसे निलंबित करवा चुके हैं। उस व्यक्ति ने यह भी धमकी दी कि अभी तो याची को केवल निलंबित किया है और नहीं माना तो उसे मरवा भी सकता है। याची ने निलंबन का कारण पूछा तो इसके बारे में नहीं बताया गया। उसने निलंबन से जुड़ी फाइल पर नोटिंग की जानकारी आरटीआई से मांगी लेकिन यह सूचना भी उपलब्ध नहीं करवाई गई। याची ने कहा कि वह अपनी ड्यूटी निभा रहा था और केवल विधायक के कह देने से कैसे जब्त वाहनों को छोड़ सकता है। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि उसके निलंबन के आदेश को खारिज करते हुए उसे सेवा में बहाल किया जाए। याचिका में लगाए गए आरोपों पर अब हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब तलब कर लिया है।
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कोट-
खनन अधिकारी के खिलाफ लोगों के साथ गलत व्यवहार करने की कई शिकायतें आ रही थीं। इन शिकायतों को लेकर उन्होंने जरूर खान एवं भू-विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा को शिकायत की थी, लेकिन जिस मामले की बात अधिकारी कर रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनकी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई और न ही अधिकारी को किसी प्रकार की धमकी दी गई है। - सुभाष सुधा, विधायक, थानेसर, कुरुक्षेत्र।
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