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18 को अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक
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चंडीगढ़। 18 फरवरी को शहर की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इंडस्ट्रियल फेज-1 और 2 एरिया में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लीज होल्ड टू फ्री होल्ड व शहर में फ्लोर एरिया रेशो के चार्जेस को रेशनलाइजेशन करने पर चर्चा होगी। यह मीटिंग चंडीगढ़ नगर निगम की न्यू बिल्डिंग के कांफ्रेंस रूम में सुबह 11.30 बजे होगी।
बैठक के एजेंडे में बीबीसी के ‘परफेक्ट सिटी’ आर्टिकल पर भी चर्चा होगी। इसके लिए कमेटी के सभी सदस्यों को बीबीसी के ‘चंडीगढ़ बींग द परफेक्ट सिटी’ आर्टिकल की कॉपी भी भेजी गई है। बैठक की अध्यक्षता केडीडीएल के चेयरमैन आरके साबू करेंगे। इसके अलावा बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अनुरूप कई गतिविधियों की भी अनुमति दी जा सकती है। इंडस्ट्रियल फेज-1, 2 एरिया में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लीज होल्ड टू फ्री होल्ड को लेकर लोग काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जिसके लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को व्यापारियों व अन्य लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी मिल चुका है। एफएआर से मतलब प्लॉट एरिया का कितना परसेंट कवर किया जा सकता है, इसे लेकर चार्जेस तय किए गए हैं।
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मिसयूज का एजेंडा भी शामिल
बैठक में शहर में रेजिडेंशियल और कर्मिशयल प्रॉपर्टी के हो रहे मिसयूज पर भी चर्चा की जाएगी। इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है, इसे लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। प्रॉपर्टी के मिसयूज को लेकर समय-समय पर प्रशासन द्वारा चेकिंग भी करवाई जाती है और नोटिस जारी किए जाते हैं।
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बैठक के एजेंडे में बीबीसी के ‘परफेक्ट सिटी’ आर्टिकल पर भी चर्चा होगी। इसके लिए कमेटी के सभी सदस्यों को बीबीसी के ‘चंडीगढ़ बींग द परफेक्ट सिटी’ आर्टिकल की कॉपी भी भेजी गई है। बैठक की अध्यक्षता केडीडीएल के चेयरमैन आरके साबू करेंगे। इसके अलावा बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अनुरूप कई गतिविधियों की भी अनुमति दी जा सकती है। इंडस्ट्रियल फेज-1, 2 एरिया में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लीज होल्ड टू फ्री होल्ड को लेकर लोग काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जिसके लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को व्यापारियों व अन्य लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी मिल चुका है। एफएआर से मतलब प्लॉट एरिया का कितना परसेंट कवर किया जा सकता है, इसे लेकर चार्जेस तय किए गए हैं।
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रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मिसयूज का एजेंडा भी शामिल
बैठक में शहर में रेजिडेंशियल और कर्मिशयल प्रॉपर्टी के हो रहे मिसयूज पर भी चर्चा की जाएगी। इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है, इसे लेकर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। प्रॉपर्टी के मिसयूज को लेकर समय-समय पर प्रशासन द्वारा चेकिंग भी करवाई जाती है और नोटिस जारी किए जाते हैं।
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