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मीडिया कर्मियों को भी पोस्टल बैलट की मिलेगी सुविधा

Mon, 17 Jan 2022 12:45 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 17 Jan 2022 12:45 AM IST
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Media personnel will also get the facility of postal ballot
चंडीगढ़। लंबे समय से चली आ रही मांग पर भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने ईसीआई द्वारा अधिकृत मीडिया कर्मियों को भी पोस्टल बैलट सुविधा का उपयोग करके अपना मतदान करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले आयोग ने 80 साल और इससे अधिक उम्र वर्ग के वोटरों, दिव्यांग व्यक्तियों (40 प्रतिशत से अधिक) और कोविड संक्रमित मरीजों को पोस्टल बैलट द्वारा अपना मतदान करने की अनुमति दी थी।
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यह सुविधा पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदान वाले दिन ड्यूटी पर तैनात होने के कारण अपने-अपने पोलिंग स्टेशन पर उपस्थित न होने वाले वोटरों की श्रेणियों के अतिरिक्त है। इसके अलावा भारतीय चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि मतदान वाले दिन अन्य जरूरी सेवाओं वाले वोटर जैसे की खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले, भारतीय खाद्य निगम, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, बीएसएनएल, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन और नागरिक उड्डयन विभाग से संबंधित कोई कर्मचारी, अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहता है तो वह भी इस सुविधा का लाभ ले सकता है।
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पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. राजू ने बताया कि पोस्टल बैलट द्वारा मतदान करने की इच्छा रखने वाले किसी भी गैरहाजिर वोटर को सभी जरूरी विवरण देकर रिटर्निंग अफसर को फार्म-12 डी द्वारा अर्जी देनी होगी और संबंधित संस्था की तरफ से नियुक्त नोडल अफसर से आवेदनपत्र तस्दीक करवाना होगा।
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