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बड़ा फैसलाः हरियाणा सरकार मास्क न लगाने वालों, सड़क पर थूकने वालों के लिए बनाएगी कानून

Thu, 21 May 2020 11:25 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Thu, 21 May 2020 11:25 AM IST
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mask will compulsory in haryana, manohar lal government may propose act
सांकेतिक तस्वीर
हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बाद नियम कायदे कानून सख्त बनाने के लिए कहा है। उन्होंने इस बाबत गृह सचिव को पत्र लिखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और मास्क न डालने वाले लोगों के खिलाफ कानून बनाया जाए। साथ ही इसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान किया जाए।
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इसके अलावा यह भी तय होना चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। पारिवारिक कार्यक्रमों में पचास से अधिक लोगों के इकटठे होने को भी कानून के दायरे में लाया जाए। विज ने कहा कि यदि लोग लॉकडाउन में छूट चाहते हैं तो नियमों को सख्त बनाना पड़ेगा। नहीं तो नियम न मानने वाले व्यक्तियों का नुकसान होगा और संक्रमण फैलेगा।
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इसके अलावा उन्होंने अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 76 नागरिकों के बारे में भी बताया। विज ने कहा कि सभी नागरिकों को पंचकूला में क्वारंटीन किया गया है। मैने एक वरिष्ठ अधिकारी की डयूटी लगाई है कि इस मामले की पूरी जांच करे।
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एक-एक व्यक्ति से यह व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाएग कि उन्हें डिपोर्ट करने के पीछे क्या कारण रहे हैं। यह भी पता लगाया जाए कि कहीं यह लोग गलत लोगों के चंगुल में फंसकर कबूतरबाजी के शिकार तो नहीं हुए हैं। यदि ऐसा पाया जाएगा तो जिन लोगो ने इन्हें शिकार बनाया है वे उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।


दो लाख छह हजार प्रवासी भेज चुके
विज ने बताया कि हरियाणा सरकार अब तक 2 लाख छह हजार प्रवासियों को उनके घर भेजे चुके हैं। अब नई गाइडलाइन आई है। जिसमें रिसीविंग स्टेट की एनओसी की जरूरत नहीं है। ऐसे में हमने रेल मंत्रालय से गाडिय़ां मांगी है। आज भी करीब 100 बसों को सहारनपुर भेजा है। जल्द ही सभी जाने वालों को उनके गृह राज्य में भेज दिया जाएगा।
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