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राहतः हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले में एक जुलाई से खुलेंगे मॉल, माननी होंगी ये शर्तें
Mon, 29 Jun 2020 11:18 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jun 2020 11:18 AM IST
सार
- डीसी मंडलायुक्त, निकाय आयुक्तों व कार्यकारी अधिकारियों को आदेश
- लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों की पालना करनी होगी
- बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मॉल में जाने की अनुमति नहीं
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शॉपिंग मॉल
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में भी 1 जुलाई से मॉल खुल जाएंगे। प्रदेश सरकार ने मॉल को खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से दोनों जिलों के डीसी मंडलायुक्त, निकाय आयुक्तों व कार्यकारी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
गुरुग्राम और फरीदाबाद के मॉल में आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करनी होगी। बिना मास्क के मॉल के अंदर लोगों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। शॉपिंग मॉल के अंदर आने-जाने वाले गेट पर सिक्योरिटी गार्ड लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। इस नियम में नया बदलाव किया गया है। अब मॉल के अंदर से बाहर जाने पर भी थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। एंट्री और एग्जिट गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को आने-जाने वाले लोगों के हाथ सैनिटाइज करने होंगे।
इसी के साथ डीसी की बनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया कमेटी कभी भी मॉल के अंदर निरीक्षण कर सकेगी। अगर मॉल के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई दिया तो उसका मास्क न पहनने पर चालान काटा जाएगा। डीसी के बनाए गए टाइम टेबल को शॉपिंग मॉल और मॉल मालिक अगर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों, 10 साल से नीचे के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मॉल में जाने की अनुमति नहीं होगी।
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गुरुग्राम और फरीदाबाद के मॉल में आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करनी होगी। बिना मास्क के मॉल के अंदर लोगों का प्रवेश नहीं हो पाएगा। शॉपिंग मॉल के अंदर आने-जाने वाले गेट पर सिक्योरिटी गार्ड लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। इस नियम में नया बदलाव किया गया है। अब मॉल के अंदर से बाहर जाने पर भी थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। एंट्री और एग्जिट गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को आने-जाने वाले लोगों के हाथ सैनिटाइज करने होंगे।
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इसी के साथ डीसी की बनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया कमेटी कभी भी मॉल के अंदर निरीक्षण कर सकेगी। अगर मॉल के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई दिया तो उसका मास्क न पहनने पर चालान काटा जाएगा। डीसी के बनाए गए टाइम टेबल को शॉपिंग मॉल और मॉल मालिक अगर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों, 10 साल से नीचे के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मॉल में जाने की अनुमति नहीं होगी।
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