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Panchkula News: एमएसीटी अदालत का फैसला <bha>;</bha> मृतक होमगार्ड के परिजनों को मिलेगा 49.47 लाख का मुआवजा

Sat, 04 Oct 2025 11:13 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 04 Oct 2025 11:13 PM IST
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MACT court verdict: Family of deceased Home Guard to get compensation of Rs 49.47 lakh
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) पंचकूला ने एक अहम फैसला सुनाते हुए हरियाणा होमगार्ड के जवान संदीप कुमार की सड़क हादसे में मौत के मामले में उसके परिजनों को 49.47 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। फैसले के अनुसार ट्रक चालक सुखविंदर सिंह हादसे के वक्त शराब के नशे में था इसलिए बीमा कंपनी को मुआवजा देने से मुक्त कर दिया है। अब मुआवजा ट्रक मालिक और ड्राइवर को संयुक्त रूप से अदा करना होगा।
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यह था मामला

मामले के अनुसार 21 अक्तूबर 2024 की रात करीब 9 बजे संदीप कुमार अपनी मोटरसाइकिल पर चूना भट्टी चंडीमंदिर से पंचकूला की ओर वीआईपी ड्यूटी पर जा रहे थे। जब वे टोल प्लाजा के पास ओवरब्रिज पर पहुंचे तभी पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें सिविल अस्पताल पंचकूला ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
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इस संबंध में पुलिस ने चालक सुखविंदर सिंह के खिलाफ 22 अक्तूबर 2024 को थाना चंडीमंदिर में मामला दर्ज किया था। जांच अधिकारी पीएसआई रामू स्वामी ने बताया कि हादसा ट्रक चालक की लापरवाही से हुआ। संदीप कुमार की पत्नी पूजा ने ट्रिब्यूनल में दावा दायर करते हुए बताया कि उनके पति की उम्र 33 वर्ष थी और वे हरियाणा होमगार्ड में कार्यरत थे। उनकी सालाना 2.87 लाख रुपये की आय थी। मृतक के पिता, पत्नी, बेटी और बेटे सभी उसी पर निर्भर थे। इसके बाद परिजनों ने 2 करोड़ मुआवजे की मांग की। वहीं दूसरी ओर ट्रक चालक और मालिक ने यह कहकर दावा खारिज करने की मांग की कि उनके वाहन से कोई हादसा नहीं हुआ। यह झूठा केस पुलिस की मिलीभगत से बनाया गया है।
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ट्रिब्यूनल ने साक्ष्यों का सबूतों के आधार पर पाया कि हादसा वास्तव में ट्रक की लापरवाह ड्राइविंग से हुआ था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मृतक होमगार्ड के परिजनों को 46.47 लाख राशि क्लेम याचिका दाखिल करने की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दी जाए।
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