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लॉकडाउन: कोविड नियमों का पालन कर खुलेंगे कॉलेज-पॉलिटेक्निक संस्थान, उपायक्त विनय प्रताप सिंह ने जारी किए निर्देश, कोविड के नियमों एवं निर्देशों का सख्ती से करना होगा पालन

Wed, 22 Sep 2021 01:47 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 22 Sep 2021 01:47 AM IST
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Lockdown: College-polytechnic institute will open following Kovid rules, instructions issued by Deputy Commissioner Vinay Pratap Singh, rules and instructions of Kovid will have to be strictly followed
पंचकूला। ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ को 4 अक्तूबर सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। इसमें कॉलेज और पॉलिटेक्निक को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन करना होगा। इस दिशा में उच्चतर शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। मॉल सहित होटल, रेस्टोरेंट एवं बार, जिम और स्पा को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सिनेमा हॉल, मॉल के अंदर व स्टैंड अलोन 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
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गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए खिलाड़ियों की भीड़ ना हो इसका प्रबंधन करना होगा। इसी प्रकार से सभी दुकानों और शॉपिंग माल को आवश्यक सामाजिक दूरी के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त आदेश उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए प्रतिभागियों, विजिटर व स्टाफ का टीकाकरण होना जरूरी है। इनडोर स्थानों में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग एकत्रित हो सकते हैं, जिनकी अधिकतम सीमा 100 रखी गई है।
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खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभागों और अन्य भर्ती एजेंसी जिला में प्रवेश व भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कर सकेंगे। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत स्थापित ट्रेनिंग सेंटर को खोलने की अनुमति दी गई है। कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान खुल सकेंगे। आईटीआई के विद्यार्थियों की शंकाएं दूर करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कक्षाओं, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए संस्थान खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। 50 व्यक्तियों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। सभी उत्पादन इकाइयां, प्रतिष्ठान एवं उद्योगों को कार्य करने की अनुमति होगी।
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संपर्क वाले खेलों को छोड़कर खेल परिसर व स्टेडियम ऑउटडोर खेल प्रतियोगिताओं सहित खेल गतिविधियाें के लिए खुल सकेंगे, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। सरकारी व निजी प्रतिष्ठानों से केवल वे ही लोग सेवाएं अथवा सामान प्राप्त कर सकेंगे, जिन्होंने मास्क लगाया होगा।
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