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Panchkula News: कारोबार के लिए मिलेगा तीन लाख रुपये तक का ऋण
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विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल
बैंक ब्याज पर निगम देगा सब्सिडी, जिले में 20 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य
18 से 60 वर्ष आयु की विधवा महिलाएं कर सकेंगी आवेदन
तीन लाख रुपये तक का मिलेगा बैंक ऋण
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा महिला विकास निगम ने व्यक्तिगत कारोबार शुरू करने के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। योजना के तहत बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति निगम सब्सिडी के रूप में करेगा। जिले में 20 लाभार्थियों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष आयु की उन विधवा महिलाओं को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है। उन्होंने बताया कि कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंश लाभार्थी महिला को स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में की जाएगी। सब्सिडी की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये या तीन वर्ष, जो भी पहले हो, निर्धारित की गई है।
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योजना के तहत बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, ऑटो और ई-रिक्शा संचालन, मसाला एवं अचार निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स, कंप्यूटर कार्य सहित विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि कारोबार शुरू करने से पहले महिलाओं को संबंधित कार्य का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे अपने व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
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बैंक ब्याज पर निगम देगा सब्सिडी, जिले में 20 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य
18 से 60 वर्ष आयु की विधवा महिलाएं कर सकेंगी आवेदन
तीन लाख रुपये तक का मिलेगा बैंक ऋण
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा महिला विकास निगम ने व्यक्तिगत कारोबार शुरू करने के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। योजना के तहत बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति निगम सब्सिडी के रूप में करेगा। जिले में 20 लाभार्थियों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष आयु की उन विधवा महिलाओं को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है। उन्होंने बताया कि कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंश लाभार्थी महिला को स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
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उन्होंने बताया कि बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में की जाएगी। सब्सिडी की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये या तीन वर्ष, जो भी पहले हो, निर्धारित की गई है।
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योजना के तहत बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, ऑटो और ई-रिक्शा संचालन, मसाला एवं अचार निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स, कंप्यूटर कार्य सहित विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि कारोबार शुरू करने से पहले महिलाओं को संबंधित कार्य का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे अपने व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।