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Panchkula News: रिश्वतखोरी के मामले में कस्टम इंस्पेक्टर को एक साल की सजा, दस हजार रुपये जुर्माना

Wed, 04 Oct 2023 01:17 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Oct 2023 01:17 AM IST
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Lights were installed in the parks of Sector 15 at a cost of Rs 33 lakh.
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। सीबीआई की विशेष अदालत ने सात साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में कस्टम विभाग के इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार रोहिल्ला को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी ने अदालत में माता-पिता की बीमारी का हवाला देकर सजा में रहम करने की गुहार लगाई। अदालत ने टिप्पणी कर कहा कि भ्रष्टाचार का जाल दूर तक फैला हुआ है। यह हमारे समाज को खा रहा है।


सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार न केवल समाज का संतुलन बिगाड़ता है, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं के खिलाफ भी काम करता है। शिकायतकर्ता सौरव जैन ने प्रशांत कुमार रोहिल्ला के खिलाफ सीबीआई को रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी। सीबीआई ने प्रशांत कुमार रोहिल्ला के खिलाफ 17 अक्तूबर 2016 को आपराधिक साजिश, करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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