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Panchkula News: 4.50 लाख रुपये लेने के बाद भी नहीं लगाई लिफ्ट, केस दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सोसाइटी में लिफ्ट लगाने के नाम 4.50 लाख रुपये लेने का मामला सामने आया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मामले की शिकायत पुलिस में की, लेकिन कोई सहायता नहीं मिलने पर कंपनी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने चंडीमंदिर पुलिस को लिफ्ट लगाने वाली एजेंसी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश पर चंडीमंदिर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, सेक्टर-25 निवासी यतिंदर सिंह ने बताया कि उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। 2020 में सोनीपत में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर वह काम कर रहे थे। रेजिडेंशियल सोसाइटी में लिफ्ट लगाने के लिए उन्होंने दिल्ली की एजेंसी से संपर्क किया और उसे लिफ्ट लगाने का काम दिया। लिफ्ट लगाने वाली एजेंसी ने चार से पांच किश्तों में 4.50 लाख रुपये तो ले लिए लेकिन उसने काम पूरा किए बिना ही छोड़ दिया।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने एजेंसी से पैसा वापस देने को कहा तो उन्होंने ना ही पैसा वापस किया और ना ही काम आगे किया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पहले तो मामले की शिकायत पुलिस में दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता देख अदालत पहुंचे।
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पंचकूला। सोसाइटी में लिफ्ट लगाने के नाम 4.50 लाख रुपये लेने का मामला सामने आया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मामले की शिकायत पुलिस में की, लेकिन कोई सहायता नहीं मिलने पर कंपनी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने चंडीमंदिर पुलिस को लिफ्ट लगाने वाली एजेंसी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश पर चंडीमंदिर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, सेक्टर-25 निवासी यतिंदर सिंह ने बताया कि उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। 2020 में सोनीपत में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर वह काम कर रहे थे। रेजिडेंशियल सोसाइटी में लिफ्ट लगाने के लिए उन्होंने दिल्ली की एजेंसी से संपर्क किया और उसे लिफ्ट लगाने का काम दिया। लिफ्ट लगाने वाली एजेंसी ने चार से पांच किश्तों में 4.50 लाख रुपये तो ले लिए लेकिन उसने काम पूरा किए बिना ही छोड़ दिया।
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इसके बाद शिकायतकर्ता ने एजेंसी से पैसा वापस देने को कहा तो उन्होंने ना ही पैसा वापस किया और ना ही काम आगे किया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पहले तो मामले की शिकायत पुलिस में दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता देख अदालत पहुंचे।
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