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कोविड : चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े नए-पुराने उद्यमियों के लिए 500 करोड़ का कोष

Fri, 23 Apr 2021 01:46 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 23 Apr 2021 01:46 AM IST
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Kovid: 500 crore fund for new and old entrepreneurs associated with the medical sector
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े नए और पुराने उद्यमियों के लिए 500 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीरवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में ‘हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना’ शुरू करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी देते हुए कोविड सेस हटा लिया है। साथ ही देसी और देश में बनी अंग्रेजी शराब थोड़ी महंगी हो जाएगी।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आपातकालीन ऋण योजना के तहत सरकार वर्तमान में कार्यरत उद्यमियों को कोविड से जुड़ी जरूरतें पूरा करने के लिए चालू उत्पादन बढ़ाने या नई इकाइयां स्थापित करने में मदद करेगी। इसका लाभ अधिसूचना की तिथि से मिलेगा और यह पूरे राज्य में प्रभावी होगी। कोष का लाभ कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर इत्यादि उपलब्ध करवाने वाली पहले से काम कर रही इकाइयों को उत्पादन बढ़ाने के लिए मिलेगा। योजना उद्यमियों को छह माह तक अतिरिक्त उत्पादन करने की गारंटी भी प्रदान करेगी। इसके लिए रेट अनुबंध तय किए जाएंगे। बैंक द्वारा ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज को सरकार एक वर्ष तक वहन करेगी। नई इकाइयां स्थापित करने, उपकरण खरीदने में नए अधिसूचित उद्यमियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। सरकारी अस्पतालों या नामित स्थानों पर ऐसी इकाइयां स्थापित करने वालों को भी सरकार बैंक ऋण की गारंटी प्रदान करेगी।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जोकि इससे संबंधित सभी प्रकार के मामलों की समीक्षा करेगी। समय-समय पर आवश्यकतानुसार योजना में संशोधन किया जाएगा। आवेदक को अधिसूचित बैंक में आवेदन करना होगा। आवेदन को बैंक हरियाणा सरकार की अनुशंसा के लिए प्रेषित करेंगे।
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नूंह जिले में टोल हटाने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने नूंह जिले में पुन्हाना से लकरपुर, श्री सिंगलहेड़ी, ठेंकड़ी, जलालगढ़, रानोटा-मानोटा से राजस्थान सीमा तक 12.65 किमी पर स्थापित टोल प्लाजा हटाने के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। टोल स्थापना के लिए अनिवार्य न्यूनतम संग्रहण मूल्य एक करोड़ रुपये की बजाय वार्षिक विभागीय संग्रहण 60 लाख रुपये से भी कम था। मंत्रिमंडल ने होडल-नूंह-पटौदी-पटौदा सड़क पर टोल प्लाजा-39 के वर्तमान संग्रह बिंदु को आरडी 6.000 से 7.500 पर स्थानांतरित करने के विभाग के अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

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नई आबकारी नीति मंजूर : बार लाइसेंस फीस में बदलाव नहीं
चंडीगढ़। हरियाणा मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दे दी है। पिछले साल शराब पर लगाया कोविड सेस सरकार ने हटा लिया है। देसी और देश में बनी विदेशी अंग्रेजी शराब थोड़ी महंगी होगी। सरकार ने आबकारी विभाग के शराब की खुदरा कीमतों में नाममात्र की वृद्धि पर मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 फीसदी फीस वृद्धि के साथ पुराने लाइसेंस का ठेकेदार नवीनीकरण करा सकेंगे। देसी, अंग्रेजी शराब और बीयर पर निर्यात शुल्क कम किया है। बार लाइसेंस फीस में बदलाव नहीं होगा। इससे एनसीआर समेत पूरे प्रदेश के बार मालिकों को राहत मिलेगी।
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